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हाईकोर्ट : बिना आईकार्ड अब हाईकोर्ट परिसर में नो इंट्री, रजिस्ट्रार जनरल ने जारी किया आदेश

बिलासपुर 19 जून 2023। हाईकोर्ट में अब अधिवक्ताओं के लिपिको को ID कार्ड पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संदर्भ में रजिस्ट्रार जनरल अरविंद कुमार वर्मा की तरफ से निर्देश जारी कर दिया गया है। निर्देश के मुताबिक ID कार्ड पहनने के बाद ही अधिवक्ता के लिपिक हाईकोर्ट परिसर में दाखिल हो सकेंगे।

जारी निर्देश में रजिस्ट्रार जनरल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा समस्त अधिवक्ताओं के लिपिकों को आई०डी० कार्ड उपलब्ध करवाया गया है। समस्त अधिवक्ताओं के लिपिकों को यह सूचित किया जाता है कि वे प्रतिदिन अपना आई०डी० कार्ड अपने साथ कार्यालय लावें और उच्च न्यायालय परिसर में सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षागार्ड / पुलिस/ सिपाही द्वारा आई०डी० कार्ड मांगे जाने पर अपना आई०डी० कार्ड दिखाकर ही उच्च न्यायालय परिसर में प्रवेश लेवें ।

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