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OPS अपडेट : पुरानी पेंशन को लेकर वित्त सचिव से संयुक्त शिक्षक संघ की बैठक….. प्रथम नियुक्ति से पुरानी पेंशन के लिए रखे तथ्य

रायपुर 13 जनवरी 2023। पुरानी पेंशन को लेकर चल रहे अटकल व उपापोह की स्थिति के बीच दिनाक 12 जनवरी 2023 को छत्तीसगढ़ शासन के वित्त सचिव श्रीमती अलरमेल मंगई डी के बुलावे पर मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर में छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ का प्रांतीय प्रतिनिधि मंडल प्रांताध्यक्ष केदार जैन एवं उप प्रांताध्यक्ष गिरजा शंकर शुक्ला की अगुवाई में पुरानी पेंशन को लेकर बैठक सह चर्चा सम्पन्न हुआ। प्रतिनिधिमंडल ने सर्वप्रथम शिक्षक एलबी संवर्ग को शिक्षाकर्मी/गुरुजी/संविदा शिक्षक के पद पर प्रथम नियुक्ति तिथि से भूतलक्षी प्रभाव से सेवा की गणना कर पुरानी पेंशन प्रदान करने के लिए ज्ञापन सौंपा। सचिव महोदया के साथ हुए बैठक सह चर्चा में प्रतिनिधि मंडल ने मांग के संबंध में तर्कपूर्ण बात रखा एवं तथ्यात्मक दस्तावेज सौंपा। 11.05.2022 को पुराना पेंशन का राजपत्र आदेश जारी किया गया है, जिसके अनुसार एनपीएस शासकीय सेवको को 01.01.2004 से भूतलक्षी प्रभाव से पुरानी पेंशन प्रदान करने का उल्लेख है।

ज्ञापन में बताया गया कि शिक्षक एलबी संवर्ग की प्रथम नियुक्ति 1995 से नियमित शिक्षक के पद विरुद्ध एक प्रक्रिया के तहत हुआ है। पूर्व में मध्य प्रदेश के समय 1963 में जनपद के अध्यापकों का संविलियन किया गया तो उन्हें प्रथम नियुक्ति से ही पुरानी पेंशन प्रदान किया गया है। 01अप्रैल 2012 को एनपीएस लागू हुआ है। करीब 23 वर्ष की सेवा पश्चात संविलियन हुआ। जिससे औसत सेवा 10 वर्ष ही शेष है। जबकि वेतन पुनरीक्षण पुराना पेंशन नियम में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर ही पुरानी पेंशन की पात्रता है। इससे शिक्षक एलबी संवर्ग पुरानी पेंशन के लाभ से वंचित हो जाएंगे। 01 लाख 80 हजार के एक बडे कर्मचारी वर्ग के वंचित या आंशिक लाभ होने से शासन का यह निर्णय महत्वहीन सा होगा। चर्चा में बताया गया कि पुरानी पेंशन आभार महासम्मेलन इनडोर स्टेडियम रायपुर में माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा प्रथम नियुक्ति तिथि से परीक्षण कराकर पुरानी पेंशन प्रदान करने की घोषणा की गई है।

जिस पर अमल किया जाने का मांग किया गया। जो शिक्षक एलबी संवर्ग प्रथम नियुक्ति से 10 वर्ष की कम सेवा में दिवंगत हुए हैं या भविष्य में सेवानिवृत्त या दिवंगत होंगे उनके लिए पुरानी पेंशन राजपत्र आदेश को आधार मानकर भूतलक्षी प्रभाव से न्यूनतम पेंशन जो पेंशन नियम में उल्लेखित है उसका प्रावधान किए जाने का मांग किया गया। छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण पुराना पेंशन नियम के अनुसार 33 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर वेतन का 50% पूर्ण पेंशन का प्रावधान है। जबकि केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में यह सेवा अवधि 20 वर्ष हैं जिसके अनुसार छत्तीसगढ़ में भी 20 वर्ष की सेवा निर्धारित किए जाने का मांग किया गया। 30 दिसंबर 2022 के संपन्न कैबिनेट के कुछ निर्णय पर आपत्ती प्रस्तुत किया गया जिस पर वित्त सचिव महोदया ने इसमें नोटिफिकेशन के इंतजार करने की बात कही और संघ के आपत्ती अनुसार इस दिशा में सुधार के संकेत दिए। सभी बिंदुओं पर गंभीरता से चर्चा हुआ। संवेदनशील वित्त सचिव महोदया द्वारा इस दिशा में निराकरण की बात कही और वित्त विभाग में पुराना पेंशन को देखने वाले संयुक्त सचिव को बुलाकर निर्देशित किया। छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ का स्पष्ट तौर पर मानना है कि शिक्षक एलबी संवर्ग को उनके प्रथम नियुक्ति तिथि से ही पुराना पेंशन मिलना चाहिए। प्रतिनिधिमंडल में प्रांताध्यक्ष केदार जैन, उप प्रांताध्यक्ष गिरजा शंकर शुक्ला, प्रांतीय मीडिया प्रभारी अमित दुबे, प्रांतीय कोषाध्यक्ष ताराचंद जायसवाल, प्रांतीय प्रवक्ता विजय राव, संभाग अध्यक्ष रायपुर गोपेश साहू, कार्यकारी जिला अध्यक्ष रायपुर प्रदीप साहू आदि शामिल रहे।

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