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समीर विश्नोई को नहीं मिली राहत…. विशेष अदालत से भी जमानत याचिका नामंजूर..

रायपुर 16 नवंबर 2022। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे IAS समीर विश्नोई को फिलहाल कोर्ट से राहत मिलती नहीं दिख रही है। IAS समीर बिश्नोई की तरफ से दायर जमानत याचिका विशेष अदालत ने भी खारिज कर दी है। आईएएस समीर विश्नोई की जमानत याचिका पर बहस के दौरान ईडी ने जबरदस्त विरोध किया।

प्रवर्तन निदेशालय के आरोपी और न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है समीर विश्नोई की ओर से बताया गया कि मूल अपराध में उनका नाम नहीं है साथ ही कर्नाटक पुलिस ने जो मामला दर्ज किया था उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, लिहाजा उन्हें जमानत दी जानी चाहिये।

इस पर ईडी के वकील ने बताया कि अभियुक्त के पास से जेवरात मिले हैं, उसका विवरण उन्होंने नहीं दिया है। साथ ही ये बताने में भी वो असमर्थ रहे कि ये संपत्ति उनकी कहां से आयी है। वहीं डीओ को मैन्युल करने का आदेश भी समीर विश्नोई ने किया था, जिसकी वजह से घोटाला हुआ। कोर्ट ने इस मामले में ईडी के तर्कों पर सहमति जताते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी

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