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एस्मा लागू होते सख्ती शुरू, प्रशासन ने जारी किया स्वास्थ्यकर्मियों को अल्टीमेटम, आज से शुरू हो सकती है कार्रवाई

जगदलपुर 12 जुलाई 2023। छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छन्नता निवारण अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबंध समस्त कार्यों और स्वस्थ्य सुविधाओं की अत्यावश्यक सेवाओं में कार्यरत डाॅक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मी तथा एम्बुलेंस सेवाओं में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारी द्वारा कार्य करने से इंकार किए जाने का प्रतिषेध करती है। संदर्भित आदेश के पालन में हड़ताल से वापस कार्य पर तत्काल उपस्थित होने निर्देशित किया गया है। राज्य शासन से एस्मा लागू करने के पश्चात जिला प्रशासन ने एनएचएम कर्मचारियों को नोटिस जारी कर तत्काल अपनी सेवाओं में उपस्थित होने का निर्देश एवं आदेश जारी किया है।

राज्य सरकार ने जारी किया है स्वास्थ्यकर्मियों की हड़ताल पर एस्मा

राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 की धारा 4 की उपधारा 1 तथा 2 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबद्ध समस्त कार्यों और स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार किए जाने को प्रतिषेध कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।राज्य शासन के गृह विभाग द्वारा मंत्रालय से आज जारी आदेश के अनुसार ‘लोक स्वास्थ्य’ (छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) से संबद्ध समस्त कार्यों और स्वास्थ्य सुविधाओं की अत्यावश्यक सेवाओं में कार्यरत डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मी तथा एम्बुलेंस सेवाओं में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा कार्य करने से इंकार किये जाने को प्रतिषेध कर दिया है।

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