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शिक्षक पोस्टिंग : हाईको्र्ट के आदेश के बाद DPI ने सभी JD को जारी किया पत्र, समिति के समक्ष 25 नवंबर तक कर सकेंगे आवेदन

रायपुर 7 नवंबर 2023। प्रमोशन संशोधन निरस्तीकरण पर निर्णय अब प्रमुख सचिव की कमेटी लेगी। हाईकोर्ट ने 4.9.2023 के राज्य सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब DPI ने कमेटी के समक्ष अभ्यावेदन के लिए संयुक्त संचालकों को पत्र जारी कर दिया है। DPI की तरफ से सभी संयुक्त संचालकों जारी पत्र में DPI ने आवेदन का प्रारूप भी जारी किया है। DPI के मुताबिक कोर्ट ने आदेश के बिंदु 9 में पदोन्नति के बाद पदस्थापना पर निर्णय के लिए प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का निर्देश दिया है।

याचिकाकर्ताओं को अपना अभ्यावेदन समिति के समक्ष 15 दिन के भीतर प्रस्तुत करना है। लिहाजा 25 नवंबर तक संयुक्त संचालक के समक्ष याचिकाकर्ता अभ्यावेदन कर सकेंगे, जिसके बाद जेडी कार्यालय की तरफ से 28 नवंबर को ये आवेदन डीपीआई को भेजा जायेगा।

आपको बता दें कि कोर्ट ने संशोधन प्रभावित शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए शिक्षकों को प्रीवियस स्कूल में ज्वाइनिंग का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने 15 दिन के भीतर याचिकाकर्ताओं को अभ्यावेदन समिति के समक्ष देने और कमेटी को उस आवेदन पर 45 दिन के भीतर निर्णय लेने का आदेश दिया है।

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