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शिक्षक प्रमोशन : विभागीय प्रक्रिया रहेगी जारी, 15 दिन के भीतर शिक्षकों से जुड़ी जानकारियां जुटाने के निर्देश, DPI के निर्देश के बाद JD से भी जारी हुआ ये आदेश

रायपुर 13 अक्टूबर 2023। चुनाव आयोग ने भले ही प्रमोशन, पोस्टिंग, ट्रांसफर पर रोक लगा दी हो, लेकिन विभागीय प्रक्रिया जारी रहेगी। DPI ने सभी संयुक्त संचालक को निर्देश दिया है कि वो शिक्षकों की प्रमोशन पूर्व जानकारियां 15 दिन के भीतर उपलब्ध करायें। निर्देश में कहा गया है कि जितने भी अधिकारी व कर्मचारी शिक्षक संवर्ग में काम कर रहे हैं, चाहे उनका अनुभव कितने भी वर्ष का क्यों ना हो । उनकी जानकारी उपलब्ध करायें।

जिसके तहत 5 वर्ष की वार्षिक गोपनीय चरित्रावली, 5 वर्ष का अचल संपत्ति विवरण, सनिष्ठा का प्रमाण पत्र, विभागीय जांच की जानकारी शामिल है। इन जानकारियों को विभिन्न स्तर पर एकत्रित कर 15 दिन के भीतर जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। साथ ही सभी संवर्गों की सीनियरिटी लिस्ट, सहायक शिक्षकों की संभाग स्तरीय वरीयता सूची व शिक्षक-व्याख्याता व प्राचार्य की वरीयता सूची की साफ्ट कॉपी भी मांगी गयी है।

आपको बता दें कि सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन की तरफ से लगातार प्रमोशन की पहल की जा रही थी। कई बार प्रमुख सचिव व डीपीआई स्तर से सहायक शिक्षकों के प्रमोशन के संबंध में मुलाकात की थी, लेकिन ऐन मौके पर आचार संहित का रोड़ा प्रमोशन में आ गया। आखिरी कैबिनेट में प्रमोशन के प्रस्ताव पर मुहर लगने की बात कही गयी थी, लेकिन मुहर नहीं लग पायी। जिसके बाद फेडरेशन सहायक शिक्षकों के निशाने पर आ गया।

हालांकि कई बार फेडरेशन की तरफ से कहा गया कि विभाग की तरफ से आश्वस्त किया गया है कि आचार संहिता के बावजूद प्रमोशन किया जायेगा, लेकिन चुनाव आयोग ने गुरुवार को जिस तरह से सख्त आदेश जारी किया, उसके बाद सारी संभावनाएं खत्म हो गयी। हालांकि इसी बीच डीपीआई की तरफ से प्रमोशन की प्रक्रिया का एक पत्र सामने आया, जिसमें प्रमोशन पूर्व विभागीय प्रक्रिया के निर्देश थे। दरअसल जो आदेश जारी हुआ है, वो प्रमोशन का आदेश नहीं है, ये सिर्फ प्रमोशन के पूर्व तैयारी का आदेश है, जो हर प्रमोशन के पूर्व विभागीय प्रक्रिया की पहली सीढ़ी होती है। अधिकारी भी कहते हैं कि ये प्रमोशन पूर्व विभागीय प्रक्रिया है, जिसके तहत सीआर मांगा गया है। ताकि आचार संहिता के बाद प्रमोशन की प्रक्रिया हो, तो ज्यादा विलंब ना हो।

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