शिक्षक/कर्मचारी

शिक्षक ट्रांसफर : प्रशासनिक तबादले पर हाईकोर्ट ने लगायी रोक… नियम विरुद्ध बताकर दायर की गयी थी याचिका

रायपुर 13 नवंबर 2022। इस साल राज्य में बड़ी सख्या में शिक्षकों का तबादला हुआ है। हालांकि स्वैच्छिक तबादलों के साथ-साथ बड़ी संख्या में शिक्षकों का प्रशासनिक तबादला भी हुआ। लिहाजा प्रशासनिक तबादलों को लेकर कई शिकायतें राज्य सरकार के पास भी पहुंची, तो कईयों ने हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। नियम विरुद्ध हुए कई प्रशासनिक तबादलों पर हाईकोर्ट ने रोक भी लगायी है। बलौदाबाजार के एक शिक्षक ने अपने प्रशासनिक तबादलों से आहत होकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर कोर्ट ने उन्हें फौरी राहत देते हुए ट्रांसफर पर रोक लगा दी है।

बलौदाबाजार के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मड़कड़ा में प्राचार्य नंदलाल देवांगन का तबादला राज्य सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर कर दिया था। प्रभारी प्राचार्य एवं संकुल प्रभारी नंदलाल देवांगन के तबादले का स्कूली बच्चों ने भी विरोध जताया था और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था। प्रशासन स्तर पर कोई राहत नहीं मिलते देख शिक्षक नंदलाल देवांगन ने हाईकोर्ट में याचिका वरिष्ठ अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी के माध्यम लगाया था।

अपनी याचिका में शिक्षक नंदलाल देवांगन ने नियम विरूद्ध तबादले को चुनौती दी। दरअसल स्थानांतरण नीति में इस बात का उल्लेख है कि अगर किसी शिक्षक का स्कूल से तबादला होता है तो उसके रिलिवर के तौर पर उसी पद पर उसी स्कूल में किसी अन्य शिक्षक का पदस्थापन होगा। वो पद खाली नहीं होना चाहिये। अपने स्कूल में नंदलाल देवांगन पॉलटिकल साइंस के इकलौते व्याख्याता थे, जिनके स्थानांतरण के बाद वो पद खाली हो रहा था। इधर 15 अक्टूबर को शिक्षक को रिलिव कर दिया गया था।

इस मामले में जस्टिस पार्थ प्रतीम साहू ने आदेश दिया है कि शिक्षक 12 दिन के भीतर अपना आवेदन कमेटी के सामने देंगे, जिस पर कमेटी 3 सप्ताह के भीतर निर्णय लेगी।  छह सप्ताह या फैसले में से जो भी पहले हो उस वक्त तक ट्रांसफर स्टे रहेगा।

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