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3000 पदों पर भर्ती निरस्त : बोनस अंक में भेदभाव पर दायर की गयी थी याचिका, कोर्ट ने नये सिरे से विज्ञापन जारी करने को कहा

रायपुर 20 मार्च 2022। बिजली विभाग में 3000 लाइनमैनों के पदों पर भर्ती निरस्त हो गयी है। एक याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने विज्ञापन निरस्त करने और नये सिरे से विज्ञापन जारी करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने माना है कि उम्मीदवारों को बोनस अंक देने में कई खामियां थी, जिससे बेरोजगारों का हित प्रभावित हो रहा था। छत्तीसगढ़ राज्य पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी ने लाइनमैन के 3000 पदों पर 12 अगस्त को विज्ञापन जारी किया था। इस भर्ती के लिए करीब डेढ़ लाख आवेदकों ने आवेदन दिया था।

चयन 10वीं बोर्ड में प्राप्त अंक और पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में काम के बोनस के आधार पर होना ता। 10वीं बोर्ड के अंक से 70 प्रतिशत वेटेज और तीन साल तक के अनुभव को 20 अंक और 3 साल से ज्यादा के अनुभव पर 30 अंक का बोनस मिलना था।  इसी बोनस अंक को आधार बनाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। तर्क दिया गया था कि बिजली वितरण कंपनी अपने संविदाकर्मियों को नियमित करने के लिए ये भर्ती परीक्षा करा रहा है।

याचिकाकर्ता ने बताया था कि वो NIT में काम करता है, लेकिन उसके अनुभव को कोई मान्यता नहीं दी गयी है। यही नहीं ITI  की डिग्री पर भी बोनस अंक का प्रावधान नहीं है। सामान्य बेरोजगारों का इसे अहितकारी बताते हुए नये विज्ञापन को जारी करने की मांग की गयी थी। तर्कों पर सहमति जताते हुए कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करते हुए नये सिरे से विज्ञापन जारी करने का निर्देश दियाहै।

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