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…जब आयोग ने दूसरी पत्नी को हिरासत में लेकर नारी निकेतन भेजने का एसपी को दिया आदेश…. पहले पति को तलाक दिये बगैर की दूसरी शादी…फिर पहली पत्नी और बच्चे को कर दिया बेदखल…आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक का कड़ा निर्देश

बलौदाबाजार 26 मार्च 2022। पति से तलाक लिये बगैर महिला ने पहले तो दूसरी शादी कर ली…फिर पहली पत्नी और बच्चे को घर से बेदखल हो गयी…हद तो ये दूसरी पत्नी अब पति को उसकी मां (सास) से भी नहीं मिलने दे रही थी। परिवारिक उलझन से भरा बड़ा ही पेचिदा मामला महिला आयोग में सुनवाई के लिए आया। इस मामले पर महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने बेहद कड़ा निर्णय लेते हुए दूसरी पत्नी को रायपुर के नारी निकेतन भेजने का आदेश एसपी बलौदाबाजार दिया।

दरअसल कसडोल विकासखंड के गिंदौला गांव की एक महिला ने इस मामले में शिकायत की थी कि उसके पति ने बिना तलाक दिये दूसरी शादी कर ली है। दूसरी महिला उसे और उसके बच्चे को घर से बेदखल कर दिया है। बलौदाबाजार में महिला की शिकायत सुनने के बाद आयोग ने तत्काल दूसरी महिला को तलब किया। महिला ने स्वीकार किया कि उसकी 5 साल की बेटी है। अपने पहले पति से तलाक लिये बगैर ही उसने दूसरी शादी की है। इस मामले में सास ने भी पहली पत्नी का साथ दिया। सास ने बताया कि उसके बेटे ने दूसरी शादी कर ली है और दूसरी पत्नी ने उसके बहु-बेटे को बाहर निकाल दिया है। वो उसे भी अपने बेटे से मिलने नहीं देती। प्रकरण में सास ने भी अपने बेटे की ही गलती बतायी और बहु का साथ दिया।

मामले में महिला आयोग ने तीखी नाराजगी जतायी। आयोग ने कहा कि पहले पत्नी के रहते दूसरी शादी कर पत्नी रखना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। उक्त मामले में आयोग द्वारा अनावेदिका क्रमांक 2 को तत्काल हिरासत में रखकर रायपुर नारी निकेतन में रखने के निर्देश एसपी बलौदाबाजार को दिए है।

पति-पत्नी में करायी गयी सुलह, तालियों की गड़गड़ाहट के बीच पत्नी गयी ससुराल

पलारी विकासखण्ड के अंतर्गत ग्राम हरिनभट्टा के आवेदक एवं अनावेदक ग्राम कोयदा निवासी पति पत्नी के बीच आपसी सुलह कराकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ ससुराल भेजा गया। इस पूरे मामले को 6 माह तक संरक्षण अधिकारी को हर 2 हप्ते में घर जाकर मुवायना करनें के निर्देश दिए गए है। उसी तरह एक महिला आवेदक सिमगा विकासखण्ड के ग्राम डोंगरिया निवासी ने समाज एवं ग्राम वासियों के विरुद्ध हुक्का पानी एवं मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया गया। अनावेदक समाज प्रमुखों ने अध्यक्ष महोदय को बताया कि हमने आवेदक समाज से बहिष्कृत नही किया है। इस दौरान उपस्थित समाज प्रमुखों ने सभी के सामने घोषणा किया। उसी तरह एक अन्य प्रकरण में पलारी विकासखंड के अंर्तगत ग्राम धौराभाटा के आवेदक ने गाँव के प्रमुखों पर हुक्का पानी बंद करनें का आरोप लगाया है। जिस पर आयोग की अध्यक्ष ने एसडीओपी बलौदाबाजार को 30 दिन के भीतर जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करनें के निर्देश दिए गए है।

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