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अफसर को 25हजार का जुर्माना: महिला बाल विकास अधिकारी ने नहीं दी RTI आवेदक को जानकारी… सूचना आयोग ने लगाया 25हजार का जुर्माना….


रायपुर 4 नवंबर 2022 ।
राज्य सूचना आयोग ने महिला बाल विकास अधिकारी पर बड़ी कार्यवाही की है। समय- सीमा पर जानकारी ना देने के कारण 25हजार का जुर्माना लगाया है।
मामला रायगढ़ का है। राजेश कुमार त्रिपाठी ने महिला एवं बाल विकास अधिकारी से तीन माह पहले सूचना के अधिकार के अंतर्गत जानकारी मांगी थी। विभाग के अधिकारियों ने समय सीमा पर उन्हें जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई। जिसकी प्रथम अपील उन्होंने की, लेकिन वहां भी जानकारी नहीं दी गई।

साथ ही उनके साथ किसी भी प्रकार का पत्राचार भी नहीं किया गया। मामला राज्य सूचना आयोग के पास आया। सूचना आयोग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फैसला देते हुए दिया।महिला बाल विकास अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी पर 15 दिवस के भीतर निशुल्क जानकारी देने और 25हजार जुर्माना तय किया है।

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