हेल्थ / लाइफस्टाइल

हेल्दी नहीं है Bournvita , ‘हेल्थ ड्रिंक्स’ की कैटेगरी से हटाया जाए…सरकार का आदेश

नई दिल्ली 13  अप्रैल 2024 सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों को एक बड़ा आदेश जारी किया है. सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों को Bournvita समेत ड्रिंक्‍स और Beverages जैसे सभी पेय पदार्थ को हेल्‍थ ड्रिंक्‍स की कैटेगरी से हटाने के लिए कहा है. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक अधिसूचना के जरिए इसकी जानकारी दी है.

सरकार का यह बयान राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के इस निष्कर्ष के बाद आया है कि खाद्य सुरक्षा-मानक अधिनियम 2006 और इसके नियमों के तहत कोई हेल्‍थ ड्रिंक्‍स परिभाषित नहीं है. खाद्य सुरक्षा और मानकों द्वारा भी यह स्‍पष्‍ट किया गया है. 10 अप्रैल को जारी इस अधिसूचना में मंत्रालय ने कहा कि सभी ई-कॉमर्स साइट और प्‍लेटफॉर्म को निर्देश दिया जा रहा है कि वे बोर्नविटा समेत सभी पेय पदार्थ को हेल्‍थ ड्रिंग्‍स से हटा दें.

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने अपनी जांच के बाद पाया कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स कानून के तहत ‘हेल्थ ड्रिंक्स’ की कोई परिभाषा नहीं है. इसे ध्यान में रखते हुए ई-कॉमर्स कंपनियों और वेबसाइट्स को सलाह दी जाती है कि वे अपने प्लेटफॉर्म्स से बॉर्नविटा सहित बेवरेज को ‘हेल्थ ड्रिंक्स’ की कैटेगरी से हटा दें.

मालूम हो कि एनसीपीसीआर ने चिट्ठी लिखकर बॉर्नविटा जैसे तमाम हेल्‍थ ड्रिंक्स और बेवरेज को बच्चों की हेल्थ के लिए नुकसानदेह बताया था. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की जांच रिपोर्ट आने के बाद डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (डीपीआईआईटी) ने चिट्ठी लिखकर एडवाइजरी जारी की है.

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