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बैंक लॉकर का नियम बदलेगा: 1 जनवरी से बदल जाएंगे ये नियम, अब नहीं मुकर पाएगा बैंक…आप भी जान लीजिए

नई दिल्ली 22 दिसंबर 2022: अगर आपका बैंक में लॉकर है या आप अपने समान को सुरक्षित रखने के लिए लॉकर लेने की योजना बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। अगले साल 1 जनवरी 2023 से बैंक लॉकर को लेकर कई सारे नियम बदलने वाले हैं। आरबीआई के संशोधित अधिसूचना के अनुसार बैंक लॉकर के मामले में अपनी मर्जी से फैसले नहीं ले पाएंगे। ऐसे में अगर ग्राहक को नुकसान होता है तो बैंक उससे मुकर नहीं सकता।

साल 2022 खत्म होने वाला है और नए साल (New Year) की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में अगर आपका किसी बैंक में लॉकर है या आप लॉकर लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ये खबर बेहद जरूरी है। दरअसल, बैंक लॉकर लेकर बनाए गए नियमों (Bank Locker Rule’s) में से कई में बदलाव होने जा रहे हैं, जो एक जनवरी 2023 से दिखाई देने लगेंगे। आरबीआई (RBI) की संशोधित अधिसूचना के मुताबिक, नए नियम लागू होने के बाद बैंकों की मनमानी पर लगाम लगेगी और साथ ही कस्टमर्स को नुकसान की स्थिति में अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं फेर सकेगा।

बता दें कि 1 जनवरी से लागू नियमों के लिए सबसे पहले ग्राहक को बैंक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा। बैंक आईबीए द्वारा तैयार किए गए मॉडल लॉकर समझौते का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। साथ ही इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करना चाहिए। नए नियम को लेकर भारतीय स्टेट बैंक (SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB) समेत देश के अन्य बैंक अपने ग्राहकों को यह जानकारी दे रहे हैं।

जानिए क्या है नए नियम:
RBI की ओर से जारी नए नियमों के अनुसार यदि किसी ग्राहक को बैंक के कारण ग्राहक को नुकसान होता है तो ऐसी स्थिति में बैंक शर्तों का हवाला देकर मुकर नहीं सकता। बैंक को नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा देना होगा।

ये बैंक की जिम्मेदारी है कि वह सुनिश्चित करे कि उनके द्वारा कराए गए लॉकर एग्रीमेंट में कोई अनुचित शर्त शामिल न हो, जिससे ग्राहक को नुकसान होने की स्थिति में उसका कारण बताकर बैंक आसानी से किनारा कर सके।

RBI के नए नियम के अनुसार अब बैंकों के पास लॉकर के लिए ग्राहक से एकमुश्त अधिकतम 3 साल का किराया लेने का अधिकार होगा।

RBI के नए नियमों के अनुसार सभी बैंकों को खाली लॉकरों की लिस्ट और वेटिंग लिस्ट अपने ग्राहकों को दिखानी होगी। साथ ही बैंक को संबंधित परिसर की सुरक्षा के लिए सभी प्रभावी कदम उठाने होंगे, जिसमें लॉकर है।

वहीं संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक प्राकृतिक आपदाओं या भूकंप, बाढ़, बिजली गिरने या आंधी-तूफान जैसी ईश्वरीय गतिविधियों या ग्राहक की एकमात्र गलती या लापरवाही के कारण किसी भी तरह के नुकसान या लॉकर सामग्री के नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इसके अलावा दिन खत्म होने से पहले बैंकों को ग्राहक की ईमेल आईडी या फिर उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर अलर्ट भेजना जरूरी होगा, जिसमें उन्हें अनधिकृत लॉकर एक्सेस की स्थिति में दिनांक, समय और संभावित उपाय के बारे में जानकारी देनी होगी।

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