हेडलाइनबिग ब्रेकिंग

बीडीसी बर्खास्त: भ्रष्टाचार के मामले में बड़ी कार्रवाई, बीडीसी को किया गया बर्खास्त, शिकायत पर एक्शन

बैकुंठपुर 27 अप्रैल 2024। भ्रष्टाचार के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। कलेक्टर ने  विकासखंड मनेंद्रगढ़ के जनपद क्षेत्र क्रमांक-02 केलुवा से निर्वाचित जनपद सदस्य (बीडीसी) मकसूद आलम को बर्खास्त कर दिया है। कि निर्वाचित जनपद सदस्य मकसूद ग्राम केल्हारी निवासी हैं और केलुवा से जनपद सदस्य हैं। उनके निर्वाचित क्षेत्र में ग्राम पंचायत केलुवा और डांड़हंसवाही आते हैं। जो अपनी पदीय कर्तव्यों के विरुद्ध जाकर पंचायत कार्यों में मटेरियल सप्लाई कर लाभ अर्जित किए हैं।

जांच में ये बात सामने आई कि बीडीसी का ठेकेदार के रूप में पंजीयन भी है, जो बिना अनुमति ठेकेदारी करता है। बीडीसी ने पंचायत पदाधिकारी होने के बावजूद पंचायतों में बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई कर लाभ अर्जित किया है। जो कि संहिता 1993 की धारा-40 में निहित प्रावधानों के तहत अवचार का दोषी है।

बीडीसी मकसूद आलम पर आरोप था कि उन्होंने 2 पंचायतों में ठेकेदारी कर कर 19 लाख 90 हजार रुपए की राशि निकाल ली थी। जांच में आरोपी की पुष्टि होने के बाद कलेक्टर न्यायालय एवं विहित प्राधिकारी (पंचायत) द्वारा बीडीसी के खिलाफ कार्रवाई की गई। आरटीआई से जानकारी मिली थी कि जनपद सदस्य बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर एवं सिविल कांट्रैक्टर पीडब्ल्यूडी केल्हारी के प्रोपराइटर हैं। ग्राम पंचायत केलुवा और डांड़हंसवाही की मिलीभगत से 6 बिल प्रस्तुत कर करीब 19.90 लाख रुपए की राशि निकाली है।

एमसीबी जिले के केल्हारी निवासी रवि गुप्ता ने आरोपो को आधार बनाते हुए जनपद सदस्य मकसूद आलम को धारा-40 छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के तहत पद से हटाने मांग रखी थी। आरोप ये भी था कि किसी भी बिल में जीएसटी अथवा अन्य टैक्स का उल्लेख नहीं है। जनपद सदस्य का यह कृत्य पंचायत राज अधिनियम की धारा 100 का स्पष्ट उल्लंघन है। मामले में जनपद सदस्य मकसूद को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। जवाब में बताया था कि ग्राम पंचायत केलुवा, डांड़हंसवाही में कोई निर्माण कार्य नहीं कराया हूं। सरपंच-सचिव द्वारा निर्माण कराया गया है। इसमें अलग-अलग दुकान से निर्माण सामग्री खरीदारी करते हैं।

Back to top button