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बड़ी खबर: हाईकोर्ट की डबल बेंच का बड़ा फैसला, बिना सहमति आत्मानंद स्कूल में नहीं किया जा सकता ट्रांसफर, प्राचार्य का तबादला रद्द

रायपुर 9 दिसंबर 2023। प्राचार्यों के तबादले को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने बड़ा निर्णय सुनाया है। चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने प्राचार्य का तबादला ये कहते हुए निरस्त कर दिया है कि बिना सहमति के प्राचार्य का तबादला आत्मानंद स्कूल में नहीं किया जा सकता। दरअसल याचिकाकर्ता सोमेशवर लिखरे शासकीय हायर सेकण्डरी स्कूल देवादा में प्राचार्य के पद पर कार्यरत है। उन्हें दिनाँक 1/11/2023 को शासकीय हायर सेकण्डरी स्कूल देवादा जिला दुर्ग में स्थान्तरित कर दिया।

अपने तबादले से नाखुश प्रचार्य सोमेश्वर लिखरे ने इसे लेकर हाईकोट में चुनौती दी। एकल पीठ से निरस्त होने के बाद उन्होंने अपने अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के माध्यम से रिट अपील पेश कर बताया कि स्थान्तरित स्कूल शासकीय हायर सेकण्डरी स्कूल देवादा का उन्नयन आत्मानंद उत्कृष्ठ विधालय के रूप में हो चुका हैं और आत्मानंद स्कुल को कलेक्टर की अध्यक्षता वाली सोसाइटी संचालित करती है और वहां पर केवल प्रतिनियुक्ति या संविदा में ही नियुक्ति हो सकती है। प्रतिनियुक्ति के लिए कर्मचारियों की सहमती अवश्यक है याचिकाकर्ता ने उक्त स्कूल में जाने के लिए असहमति लिखित में दी हैं।

प्रकरण की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति श्री रवीन्द्र अग्रवाल की बैच में हुई। उन्होंने शासन के जवाब के आधार पर पाया कि शासकीय हायर सेकण्डरी स्कूल देवादा जहा याचिकाकर्ता का स्थानांतरण किया हैं वह अब आत्मानंद स्कूल हैं वहां प्राचार्य का पद प्रतिनियुक्ति का हैं जिसके लिए शासन की नीति के अनुसार संबंधित कर्मचारी की सहमती जरूरी हैं। अतः बिना याचिकाकर्ता की सहमती के किया स्थानांतरण गलत हैं और इस कारण याचिकाकर्ता का स्थानांतरण जो निरस्त किया जाता हैं।

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