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CG- तीन शिक्षकों पर कार्रवाई: चुनाव कार्य में गलतियां पड़ी भारी, दोषी शिक्षकों के 1 साल के वेतन रोकने का आदेश

गरियाबंद 29 दिसंबर 2023। चुनाव कार्य में लापरवाही करने वाले तीन अधिकारियों पर एक्शन हुआ है। 17 नवंबर को हुए चुनाव में इन अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप था, जिसके बाद विभाग ने अब एक्शन लिया है। निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने वाले तीन अधिकारियों का एक वर्ष का वेतन रोकने का आदेश कलेक्टर ने दिया है। जिला प्रशासन ने जिला शिक्षा अधिकारी को इस संबंध में कार्रवाई का निर्देश दिया है। इन अधिकारियों को जिला प्रशासन ने कारण बताओ नोटिस जारी कर मांगा था जवाब, प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद नहीं होने पर कार्यवाही की गयी है।

जानकारी के मुताबिक विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-54 राजिम के मतदान केन्द्र क्रमांक 87 के लिए मतदान अधिकारी नियुक्त किया गया था। इनमें शासकीय हाईस्कूल झरियाबाहरा के व्याख्याता तेजराम कंवर को पीठासीन अधिकारी, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला भाठीगढ़ के शिक्षक यशवंत बघेल को मतदान अधिकारी क्रमांक-1, शासकीय प्राथमिक शाला पोहेलपारा के सहायक शिक्षक सुनाधर मांझी को मतदान अधिकारी क्रमांक-2 एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला अमलीपदर के सहायक ग्रेड-03 दिनेश पाठक को मतदान अधिकारी क्रमांक-3 ड्यूटी लगाई गई थी। 

इन सभी मतदान अधिकारियों को निर्वाचन के पूर्व निर्वाचन संपादन के संबंध में व्यावहारिक प्रशिक्षण देकर माकपोल उपरांत कन्ट्रोल यूनिट को सीआरसी करने के बाद मतदान के लिए उपयोग करने के निर्देश दिये गये थे। लेकिन इन मतदान अधिकारियों द्वारा 17 नवम्बर 2023 को मतदान प्रारंभ के पूर्व मॉकपोल के पश्चात बिना सीआरसी किये मशीन को सीलबंद कर निर्वाचन कार्य में उपयोग किया गया। जो पीठासीन अधिकारियों के निर्देश पुस्तिका में दिये निर्देशों के विपरीत है। उक्त मतदान अधिकारियों द्वारा निर्वाचन संबंधित दिये गये निर्देशों का पालन न कर अपने स्तर पर बिना सीआरसी किये मतदान कार्य प्रारंभ करा दिया गया जो कि गलत है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नियमानुसार मशीन को सीआरसी करने के बाद ही सीलबंद कर मतदान कार्य प्रारंभ कराया जाना था। इस तरह उक्त कर्मचारियों द्वारा निर्वाचन जैसे अति महत्वपूर्ण कार्य के प्रति लापरवाही एवं अनुशासनहीनता बरती गई है। इनका उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के तहत दण्डनीय है। उक्त कृत्य के विरूद्ध संबंधितों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब लिया गया। संबंधित कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत जवाब समाधानयुक्ति नहीं पाये जाने के कारण उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के उल्लघंन का दोषी पाया गया है। अतः उक्त कृत्य के लिए इन कर्मचारियों का एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की अनुशंसा करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया है।

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