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CG- छुट्टी पर बैन: अधिकारी-कर्मचारियों की छुट्टी पर लगा बैन, बिना कलेक्टर की अनुमति के ना तो मुख्यालय और ना ही छुट्टी पर जा सकेंगे, आदेश हुआ जारी

रायपुर 16 मार्च 2024। चुनाव के ऐलान के साथ ही कर्मचारियों-अधिकारियों की छु्टटी पर बैन लग गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. गौरव सिंह ने आदेश जारी कर कहा है कि लोकसभा निर्वाचन-2024 हेतु समस्त अधिकारी-कर्मचारियों को आदेशित किया जाता है कि वे कलेक्टर या जिला निर्वाचन अधिकारी के पूर्वानुमति के न तो अवकाश पर रहेंगे और ना ही मुख्यालय छोड़ेंगे।

इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। इसके अनुसार जिला स्तर पर तथा जिले अंतर्गत समस्त शासकीय एवं राज्य शासन के विभागीय इकाईयों/उपक्रमों के अमले के अवकाशों की स्वीकृति हेतु जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम अधिकारी होंगे।

ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग निषेध

लोकसभा निर्वाचन-2024 के दौरान कोलाहल विहीन वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. गौरव सिंह ने आदेश जारी कर रायपुर जिले में लोकसभा निर्वाचन 2024 के कार्य समाप्ति तक बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को निषेध कर दिया है। उन्होने कहा है कि निर्वाचन प्रचार-प्रसार एवं आमसभा प्रचार जुलूस वाहन इत्यादि के लिए क्षेत्र के संबंधित सक्षम प्राधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक की अवधि में किया जा सकता है। रायपुर जिले के अंतर्गत आने वाले समस्त विधानसभा क्षेत्र हेतु अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, रायपुर को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।

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