CG BREAKING : शातिर गुंडा-बदमाश फरीद खान को हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका,जिला बदर की अपील को हाईकोर्ट ने किया खारिज…..
बिलासपुर 12 मई 2023। कोरबा जिला के शातिर गुंडा-बदमाश फरीद खान को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा हैं। जिला दंडाधिकारी न्यायाल से जिला बदर की कार्रवाई को फरीद खान ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए अपील किया गया था, जिसे हाईकोर्ट के मुख्य बेंच के चीफ जस्टिस ने पहली ही सुनवाई में सीधे तौर पर खारिज कर दिया हैं। आपको बता दे कि कोरबा के कटघोरा क्षेत्र में रहने वाले फरीद खान के खिलाफ गंभीर अपराध और राज्य सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई के बाद जिला दंडाधिकारी संजीव कुमार झा ने एक सप्ताह पहले ही जिला बदर की कार्रवाई की थी।
गौरतलब हैं कि औद्योगिक नगरी कोरबा जिला में शातिर-गुंडा बदमाशों के खिलाफ पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही हैं। चुनावी साल को देखते हुए कोरबा एसपी यू.उदय किरण ने थानेदारों को पहले ही शातिर अपराधियों और गुंडा-बदमाशों के खिलाफ सख्ती से निपटने के साथ ही कड़ी कार्रवाई के निर्देश दे रखे हैं, ताकि अपराधियों में पुलिस का खौफ बना रहे। इसी कड़ी में कटघोरा के नामी बदमाश और राजनीतिक रसूख के दम पर कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले फरीद खान के खिलाफ पुलिस ने जिला दंडाधिकारी न्यायायल में जिला बदर का मामला पेश किया था।
इस प्रकरण में सुनवाई के बाद जिला दंडाधिकारी संजीव कुमार झा ने फरीद खान के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों और राज्य सुरक्षा कानून के तहत की गयी कार्रवाई के मद्देनजर 4 मई को जिला बदर का आदेश जारी किया गया था। इसके साथ ही आदेश में 24 घंटे के भीतर ही कोरबा सहित सीमावर्ती 8 जिलों से एक वर्ष के लिए बाहर जाने का आदेश दिया गया था। जिला दंडाधिकारी के इस आदेश के बाद फरीद खान ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में 6 मई को अपील दायर किया गया था। जिला बदर के इस प्रकरण पर 11 मई को चीफ जस्टिश श्री राकेश मोहन पांडेय ने सुनवाई करते हुए जिला दंडाधिकारी कोरबा के आदेश को यथावत रखते हुए मामले को तत्काल खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद शातिर गुंडा-बदमाश फरीद खान को बड़ा झटका लगा हैं।