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CG- CID इंस्पेक्टर को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, पूर्व की सहमति के बावजूद रिकवरी पर लगायी रोक

बिलासपुर 15 जुलाई 2023। CID इंस्पेक्टर को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कीर्तिराम सिन्हा अपराध अनुसंधान विभाग (CID), पुलिस मुख्यालय, रायपुर में पुलिस इन्सपेक्टर के पद पर पदस्थ हैं। रामाधीन मार्ग, राजनांदगांव निवासी कीर्तिराम की पोस्टिंग के दौरान पुलिस अधीक्षक (सी.आई.डी.) रायपुर द्वारा उन्हें पूर्व के वर्षों में सेवाकाल के दौरान अधिक वेतन भुगतान का हवाला देकर इसके साथ ही उनके सहमति पत्र का हवाला देकर की पूर्व में उनके द्वारा अधिक वेतन भुगतान प्राप्त कर लेने पर वसूली की सहमति दी गई थी।

इस आधार पर कीरितराम के विरूद्ध वसूली आदेश जारी कर दिया गया। उक्त वसूली आदेश से क्षुब्ध होकर पुलिस इन्सपेक्टर कीरितराम सिन्हा द्वारा हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं दुर्गा मेहर के माध्यम से हाईकोर्ट बिलासपुर के समक्ष रिट याचिका दायर कर वसूली आदेश को चुनौती दी गई। अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं दुर्गा मेहर द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि पूर्व में हाईकोर्ट बिलासपुर की डिविजन बैंच द्वारा लामाराम ध्रुव के मामले में यह अवधारित किया गया है कि छत्तीसगढ़ वेनत पुनरीक्षण नियम 2009 एवं 2017 में कहीं पर भी यह प्रावधान नहीं किया गया है कि किसी शासकीय कर्मचारी द्वारा पूर्व में अधिक भुगतान की वसूली के संबंध में वचनपत्र प्रस्तुत किये जाने के बावजूद भी उनके वेतन से किसी भी प्रकार की वसूली नहीं की जा सकती है।

इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टेट ऑफ पंजाब विरूद्ध रफीक मसीह के वाद में यह निर्णय दिया गया है कि किसी भी तृतीय श्रेणी शासकीय कर्मचारी के वेतन से किसी प्रकार की वसूली नहीं की जा सकती है। चूंकि याचिकाकर्ता पुलिस इन्सपेक्टर तृतीय श्रेणी कर्मचारी है एवं वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 एवं 2017 में वसूली हेतु वचन पत्र / सहमती का प्रावधान ना होने के आधार पर उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा उक्त रिट याचिका को स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ता के विरूद्ध जारी वसूली आदेश पर स्थगन (स्टे) कर दिया गया।

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