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CG : सब इंस्पेक्टर भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान,चुनाव आयोग से हाईकोर्ट ने कहा…जल्दी निर्णय लेकर बताएं

बिलासपुर 24 नवंबर 2023। छत्तीसगढ़ में सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा के बाद नियुक्ति आदेश के लिए चुनाव आयोग के प्रतिबंध के बाद अभ्यर्थियों को इंतजार है। इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर अंतिम चयन सूची जारी करने के संबंध में राज्य शासन को दी जाने वाली सहमति पर जल्द निर्णय लेने के लिए कहा है। आपको बता दे एसआई भर्ती एग्जाम के बाद नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन ने केंद्रीय चुनाव आयोग से मार्गदर्शन मांगा है। जिसका अब तक कोई जवाब नहीं आया है।

गौरतलब है कि राज्य शासन के गृह विभाग ने सूबेदार, प्लाटून कमांडर, सब-इंस्पेक्टर (फिंगर प्रिंट), सब-इंस्पेक्टर (प्रश्नांकित दस्तावेज़), सब-इंस्पेक्टर (कंप्यूटर) और सब-इंस्पेक्टर (रेडियो) के अधिसूचना जारी की है। 655 पदों पर भर्ती के लिए अगस्त 2018 मे विज्ञापन जारी किया था। वर्ष 2021 में पदों में बढ़ोतरी करते हुए इसे 975 कर दिया गया। तीन स्तर पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई। 17 अगस्त से 8 सितंबर तक विभाग ने साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी की गई।।लेकिन चुनाव आचार संहिता के कारण अंतिम चयन सूची आज तलक जारी नही किया जा सका है। इस पूरे प्रकरण पर प्रतियोगी पुष्पा सिदार ने अपने अधिवक्ता सिद्धार्थ दुबे के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर किया गया था। याचिका में बताया गया था कि हाईकोर्ट ने राज्य शासन को निर्वाचन आयोग से नियुक्ति आदेश जारी करने के संबंध में सहमति लेने के निर्देश दिए हैं।

हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य शासन ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर एसआई भर्ती के लिए नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए अनुमति मांगी थी। इस पर राज्य निर्वाचन आयोग ने केंद्रीय निर्वाचन आयोग से मार्गदर्शन मांगा गया था। लेकिन इस मुद्दे पर केंद्रीय निर्वाचन आयोग से मार्गदर्शन नही मिलने के कारण अंतिम चयन सूची पर रोक लगी हुई है। गुरुवार को याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग ने भारत निर्वाचन आयोग से मार्गदर्शन मांगने की जानकारी दी है। इस पूरे प्रकरण पर रुपेश कुमार एवं अन्य 20 अभ्यर्थियों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अंतिम चयन सूची जारी करने की गुहाई लगाई थी। मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की सिंगल बेंच में हुई।

इस दौरान राज्य शासन ने अपना पक्ष रखते हुए जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया है। इस पर कोर्ट ने शासन को निर्देशित किया था कि चुनाव आयोग से अनुमति लेकर अंतिम चयन सूची जारी किया जाए। इस पूरे प्रकरण पर हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग को जल्द निर्णय लेने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने एक्स हैंडल के जरिए पुलिस भर्ती परीक्षा के अंतिम चयन सूची जारी करने के संबंध में हाईकोर्ट के निर्देश को सोशल मीडिया में साझा करते हुए खुशी जताई थी और अभ्यर्थियों को बधाई दी थी। साथ ही कहा था कि आयोग की अनुमति मिलने के बाद उन्हें नियुक्ति आदेश जारी कर दिया जाएगा।

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