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CG NEWS : जनपद सीईओं और बाबू की अग्रिम जतानत याचिका खारिज,गबन के मामले में पुलिस ने किया हैं FIR

कोरबा 7 फरवरी 2023। जनपद पंचायत कोरबा के सीईओं और कार्यायल के बाबू की मुश्किले कम होने का नाम ही नही ले रही हैं। शासकीय राशि गबन के मामले में पुलिस में FIR दर्ज होने के बाद न्यायालय ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया हैं। जमानत खारिज करने के पीछे दलील दिया गया हैं कि गबन और गंभीर वित्तीय अनिमितता के मामले में जमानत देने पर साक्ष्य प्रभावित होने की संभावना जताते हुए जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया हैं।

गौरतलब हैं कि कोरबा जनपद के सीईओं जी.के.मिश्रा और कार्यायल के बाबू सुरेश कुमार पांडेय पर शासकीय राशि के गबन और गंभीर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया गया था। जनपद उपाध्यक्ष कौशिल्या वैष्णव ने साक्ष्य के साथ कोरबा कलेक्टर को मामले की शिकायत कर जांच की मांग की गयी थी। कलेक्टर के आदेश पर जांच में जनपद के शासकीय खाता से सीईओं जी.के.मिश्रा और बाबू सुरेश कुमार पांडेय के निजी खातों में साढ़े तीन लाख रूपये का अंतरण होने की पुष्टि की गयी। जिसके बाद जांच रिपोर्ट में गबन और गंभीर वित्तीय अनियमितता मिलने पर इस मामले की रिपोर्ट सिविल लाइन थाना रामपुर में कराया गया था।

पुलिस ने एक दिन पहले ही इस प्रकरण पर गैर जमानती धारा के तहत अपराध दर्ज कर लिया था। जिसके बाद जनपद सीईओं जी.के.मिश्रा और बाबू सुरेश कुुमार पांडेय ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दायर किया गया था। मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीन श्रीमती ज्योति अग्रवाल ने वकील की दलील सुनने के बाद अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया हैं। अपर सत्र न्यायालय से अग्रिम जमानत की राहत नही मिलने पर एक बार फिर जनपद सीईओं जी.के.मिश्रा और बाबू सुरेश कुमार पांडेय की मुश्किले बड़ती नजर आ रही हैं।

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