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CG NEWS : शातिर बदमाश दीप नंदा को कलेक्टर ने किया जिला बदर,24 घंटे में कोरबा सहित 9 जिलों की सीमा से बाहर जाने जारी किया आदेश……

कोरबा 20 अप्रैल 2023। कोरबा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव कुमार झा ने जिले के आदतन अपराधी दीपनंदा उर्फ गुल्ली को एक साल के लिए जिला बदर कर दिया है। कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-3 एवं 5 के तहत् दाण्डिक यह आदेश दिया है। कलेक्टर ने शातिर बदमाश को 24 घंटे के भीतर कोरबा सहित समीपवर्ती 9 राजस्व जिला से बाहर जाने का आदेश जारी किया हैं।

गौरतलब हैं कि कोरबा जिला में आतंक का पर्याय बन चुके शातिर बदमाशों की फाईल एक बार फिर खोल दी गयी हैं। कोरबा एस.पी.यू.उदय किरण ने दिशा निर्देश के बाद जिले के सभी थाना प्रभारियों द्वारा क्षेत्र के गुंडा बदमाशों की लिस्ट तैयार करने के साथ ही आदतन शातिर बदमाशों की फाइल बनाकर जिला बदर के लिए जिला दण्डाधिकारी के न्यायालय में पेश किया गया जा रहा हैं। अपराधियों पर नकेल कसने की इसी कड़ी में पुलिस विभाग द्वारा आदतन अपराधी दीप नंदा के खिलाफ जिला बदर की प्रकरण जिला दण्डाधिकारी न्यायायल में पेश किया गया था।

जिस पर आज सुनवाई करते हुए जिला दण्डाधिकारी संजीव कुमार झा ने आज दीप नंदा उर्फ गुल्ली को आगामी 1 वर्ष के लिए जिला बदर कर दिया हैं। आदेश में कोरबा जिला सहित बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, सक्ती, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़- चिरमिरी-भरतपुर, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिला क्षेत्र से एक वर्ष की अवधि के लिए 24 घंटे के भीतर बाहर चले जाने का आदेश जारी किया गया हैं। इसके साथ ही जिला बदर हुए दीप नंदा को इस आदेश का तुरन्त पालन करने और पालन न करने पर वैधानिक कार्यवाही करने का आदेश जारी किया गया हैं।

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