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CG आरक्षण : अधिकारियों का दल अन्य राज्यों में करेगा आरक्षण व्यवस्था का अध्ययन… मुख्यमंत्री के निर्देश पर कर्नाटक, महाराष्ट्र सहित इन राज्यों में जायेंगे अधिकारी

रायपुर 29 अक्टूबर 2022। छत्तीसगढ़ में आरक्षण व्यवस्था को लेकर अधिकारियों का दल जल्द ही अन्य राज्यों में जायेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस संदर्भ में आज बैठक में निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण व्यवस्था को लेकर दूसरे राज्यों में लागू आरक्षण का अध्ययन करें।

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब जल्द ही अधिकारियों का दल कर्नाटक, तमिलनाडू और महाराष्ट्र जायेगा। इन राज्यों में आरक्षण व्यवस्था का अधिकारी अध्ययन करेंगे और अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेंगे। माना जा रहा है कि राज्य सरकार को सौंपे जाने वाले रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ में आरक्षण व्यवस्था की दिशा में कदम बढ़ाया जायेगा।

मुख्यमंत्री आरक्षण को लेकर हैं संजीदा

मुख्यमंत्री पहले भी इस मामले में अपनी सरकार का रूख स्पष्ट कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को 32 प्रतिशत के आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और इसके लिए हर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा था कि प्रदेश में आरक्षित वर्ग का किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, यह हमारी सर्वाेच्च प्राथमिकता में है। आदिवासियों के हित और उनके संरक्षण के लिए संविधान में जो अधिकार प्रदत्त है, उसका पालन के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से सजग होकर कार्य कर रही है। हमारी स्पष्ट मंशा है कि संविधान द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग को प्रदान किए गए सभी अधिकारों का संरक्षण किया जाएगा। इस विषय में सरकार स्वतः संज्ञान लेकर सभी जरूरी कदम उठा रही है, इसलिए आदिवासी समाज को बिल्कुल भी चिंचित होने की जरूरत नहीं है। राज्य में हमारी सरकार आदिवासियों के हित और उनके उत्थान के लिए कृत-संकल्पित है। हमारा मुख्य ध्येय राज्य में आदिवासी समाज को आगे बढ़ाते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि राज्य में हमारी सरकार के बनते ही आदिवासियों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। आदिवासियों के हित को ध्यान रखते हुए इस मामले में जो भी आवश्यक कदम होगा, वह उठाया जाएगा।

यह है मामला

बता दें कि 19 सितंबर को हाई कोर्ट ने प्रदेश में 58 प्रतिशत आरक्षण के प्रविधान वाले अधिनियम को निरस्त करके 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण के प्रविधान को असंवैधानिक करार दिया है। इस निर्णय के बाद एसटी का आरक्षण 32 से 20 प्रतिशत हो गया है। वहीं प्रदेश में एससी को 16 प्रतिशत और ओबीसी को 14 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रविधान है।

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