क्राइमहेडलाइन

CG-स्कूली छात्रा के रेपिस्ट को 10 साल की सजा, सह अभियुक्त को किया गया दोषमुक्त

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही 27 मई 2023। नाबालिग से रेप करने वाले रेेपिस्ट को पाक्सो एक्ट के तहत 10 साल कारावास की सजा सुनायी गयी है। अक्टूबर 2021 में पेंड्रा थानाक्षेत्र में हुई घटना को लेकर स्पेशल एडीजे गौरेला ने फैसला सुनाया है। वहीं इस घटना में सहअभियुक्त को दोष मुक्त किया गया है।
दरअसल 9 अक्टूबर 2021 को पेंड्रा थाना क्षेत्र के कुदरी गांव की रहने वाली एक नाबालिग स्कूली छात्रा के रेप की घटना हुई थी। 17 साल की स्कूली छात्रा घर से पेंड्रा के स्कूल के लिये निकली थी, लेकिन वो शाम को घर वापस नहीं आयी। परिजनों ने पतासाजी करने के बाद थाना पेंड्रा में अपराध दर्ज कराया।

पुलिस ने जब लड़की को ढूंढना शुरू किया तो धरहर गांव के रहने वाले आरोपी राजेश पुरी के कब्जे से नाबालिग पीड़िता बरामद हुई। घटना में उपयोग की गयी मोटरसायकल को भी पुलिस ने जब्त किया और नाबालिग को भगाने में सहयोग करने वाले आरोपी गणेश पुरी को भी गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि पीड़िता का आरोपी के साथ प्रेम प्रसंग था, जिसकी जानकारी उसके माता पिता को होने पर उसके पिता ने पीड़िता को फोन पर बाते करते हुये देखकर उसको फटकार लगायी थी।

पिता की फटकार से नाराज होकर पीड़िता धनपुर चली गयी थी और वहां से अभियुक्त राजेश पुरी को बुलाकर उसके साथ पंडरी गांव चली गयी थी। जहां दोनों के मध्य शारीरिक संबंध भी स्थापित हुआ। मामले में राजेश पुरी और गणेश पुरी को खिलाफ पेंड्रा थाना में भादवि की धारा 363, 366, 376, 34 और पाक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत अपराध क्रमांक 242/2021 कायम किया था।

पीड़िता ने मामले में सह आरोपी बनाये गये गणेश पुरी को पहचानने से इंकार कर दिया, जिसके कारण उसे भादवि की धारा 366(क) के मामले में दोषमुक्त किया। मामले मे फैसला सुनाते हुये विशेष अपर सत्र न्यायाधीष किरण थवाईत ने आरोपी राजेश पुरी को पाक्सो एक्ट 2012 की धारा 4 के तहत दस साल के सश्रम और 500 रूपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है। अर्थदंड की अदायगी की चूक में 6 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष अतिरिक्त लोक अभियोनक पंकज नगाईच ने की।

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