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मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना:जो करते हैं श्रमदान, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रखते हैं उनका ध्यान. छत्तीसगढ़ सरकार की इस योजना से श्रमिक बुढ़ापे में हुए बेफिक्र

रायपुर 28 सितंबर 2023 पिछले पौने 5 साल में भूपेश बघेल सरकार ने गरीबों-मजदूरों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान की पुरजोर कोशिश की है. मुख्यमंत्री बनने के साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने इन वर्गों का विशेष ख्याल रखना शुरू कर दिया था, जो अभी भी जारी है. हर साल श्रमिकों के साथ अपना जन्मदिन मनाने वाले सीएम भूपेश बघेल को इस वर्ग की हमेशा फिक्र रहती है. जिसकी वजह से श्रमिकों के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पॉपलरिटी भी जबरदस्त ही. इसी 28 सितंबर को सीएम भूपेश बघेल ने सियान श्रमिकों के लिए एक बड़ी योजना लॉन्च किया है. इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना.

सरकार की ओर से पूरी कोशिश की गई है की समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए लाभकारी योजनाओं का संचालन कर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाया जाए. ऐसे ही समाज के कुछ वर्ग के लोग निर्माण श्रमिक भी होते है, जो दिन रात शारीरिक परिश्रम कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं. जवान रहते रहते निर्माण श्रमिक शारीरिक परिश्रम करने की क्षमता रखता है परन्तु एक आयु के बाद यानि 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु हो जाने पर निर्माण श्रमिक वो शारीरिक परिश्रम करने लायक नहीं रहता है. इसी वजह से बहुत बार निर्माण श्रमिक के जीवन पर आर्थिक मुसीबत आ जाती है. इन्ही सब बातों को मद्देनज़र रखते हुवे प्रदेश के बुजुर्ग निर्माण श्रमिकों को लाभ पहुंचाने के लिए भूपेश बघेल सरकार मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना शुरू की गई.

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के उद्देश्य-

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना शुरू करने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के ऐसे निर्माण श्रमिकों को आर्थिक लाभ देना है. जो अपनी आयु की वजह से शारीरिक परिश्रम कर कमाने की क्षमता नहीं रखते है उन्हें बुढ़ापे का सहारा मिल रहा है. योजना के संचालन की ज़िम्मेदारी छत्तीसगढ़ सरकार के श्रम विभाग के अंतर्गत आने वाले भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की होती है. छत्तीसगढ़ सरकार मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना में प्रदेश के उन निर्माण श्रमिकों को प्रति माह पेंशन स्वरुप आर्थिक सहायता दे रही है जो 60 वर्ष की आयु पूरी कर ले रहे हैं या उससे अधिक आयु के हैं.

योजना में राशि का प्रावधान-

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना में छत्तीसगढ़ सरकार 1,500 रूपये प्रति माह की पेंशन प्रत्येक पात्र निर्माण श्रमिक को दे रही है. यदि निर्माण श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो सरकार द्वारा पेंशन बंद नहीं की जाएगी बल्कि पेंशन की आधी धनराशि यानि 750 रूपये प्रति महीने निर्माण श्रमिक के परिवार को मिलते रहेंगे. मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना में केवल वहीं निर्माण श्रमिक पात्र होते हैं जो मंडल में न्यूनतम 10 वर्ष से पंजीकृत होंगे. पात्र निर्माण श्रमिक छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से प्रति महीने की पेंशन के लिए आवेदन कर सकते है.

ऑनलाइन ऐसे करें आवेदन-

निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट छत्तीसगढ़ सरकार की श्रम जयते एप्प या किसी भी लोक सेवा केंद्र पर उपलब्ध है.

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ-

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री पेंशन सहायता योजना में पात्र निर्माण श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 1,500 रूपये प्रति महीने की पेंशन दिया जाएगा. निर्माण श्रमिक की मृत्यु हो जाने पर पेंशन आधी धनराशि यानि 750 रूपये प्रति महीने परिवार को दिए जाते रहेंगे

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना का लाभ और विशेषताएं-

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा कृषक सह श्रमिक सम्मेलन के दौरान शुरू किया गया है. इस योजना के अंतर्गत पात्र श्रमिकों को हर महीने 1500 रुपए पेंशन के रूप में प्रदान किए जाएंगे. इस योजना के अंतर्गत दिया जाने वाला मासिक पेंशन सीधा श्रमिक के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए जमा किया जा रहा है. यह योजना श्रमिकों को उनके बुढ़ापे में आर्थिक सहायता तो देगी ही जब वह मजदूरी के लिए असमर्थ हो जाते हैं. मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के तहत श्रमिकों को मिलने वाला पेंशन जीवनपर्यंत​ मिलेगा. इस योजना के कारण छत्तीसगढ़ के श्रमिक 60 वर्ष के बाद भी आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बन सकेंगे

योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता-

निर्माण श्रमिक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए. निर्माण श्रमिक की आयु 60 साल या उससे अधिक होनी चाहिए. निर्माण श्रमिक मंडल/ श्रम विभाग में न्यूनतम 10 वर्ष से पंजीकृत हो.

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज-

निर्माण श्रमिक पंजीयन संख्या/ श्रमिक प्रमाण पत्र
मोबाइल नम्बर
बैंक खाते का विवरण
आधार कार्ड
आयु का प्रमाण

लाभ लेने की प्रक्रिया-

छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना में प्रति महीने की पेंशन का लाभ पाने के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से ही स्वीकार किये जाते हैं. छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्माण श्रमिकों को मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना में आवेदन करने के लिए बहुत से विकल्प दिए हुए हैं. छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र निम्नलिखित मंचो पर उपलब्ध है :-

श्रम जयते मोबाइल एप्प पर

छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर

लोक सेवा केंद्र पर

जिला श्रम कार्यालय में

आवेदक निर्माण श्रमिक ऊपर दिए गए किसी भी माध्यम को चुन कर मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना में प्रति महीने की पेंशन के लिए आवेदन आसानी से कर सकता है….

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