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बेटी शादी के लिए कर सकती है पिता की संपत्ति पर दावा : हाईकोर्ट का बड़ा फैसला….कहा- बेटी को है इसका अधिकार….बेटी ने शादी के लिए मांगे थे 25 लाख रूपये

बिलासपुर 30 मार्च 2022। अविवाहित बेटी शादी के लिए पिता के पैसों पर दावा कर सकती है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने अविवाहित बेटी का पिता की संपत्ति पर हक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस संजय एस अग्रवाल की बेंच ने दुर्ग फैमली कोर्ट के आदेश को पलटते हुए पुनिर्विचार करने का आदेश दियाहै।

भानूराम बीएसपी भिलाई में पदस्थ थे, पिता से अलग रह रही बेटी ने साल 2016 में हाकोर्ट में याचिका दायर अपनी शादी के खर्च के लिए 20 लाख रुपये की मांग की। बेटी राजेश्वरी ने ये भी कहा कि रिटायरमेंट से उनके पिता को 55 लाख रूपये मिलेगा। उस वक्त हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी और फैमिली कोर्ट में आवेदन प्रस्तुत करने को कहा था।

फैमली कोर्ट में जब राजेश्वरी ने आवदेन किया तो फैमिली कोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी। जिसके बाद फैमिली कोर्ट के आदेश को युवती ने हाईकोर्ट में चुनौती दी और अपनी शादी के खर्च के लिए 25 लाख रूपये की मांग की। कोर्ट में चली सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया है।

दरअसल बीएसपी कर्मचारी भानूराम ने अपनी बेटी और पत्नी को छोड़कर दूसरी शादी कर ली थी। पहली पत्नी की बेटी ने ही पिता की संपत्ति पर दावा करते हुए 25 लाख रूपये की मांग की थी।

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