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कांग्रेस विधायक को मानहानि का नोटिस: जमीन फर्जीवाड़ा का आरोप लगा मुश्किलों में घिरे विधायक, पढ़िये पूरा मामला

मनेंद्रगढ़ रिपोर्टर@nwnews24.com

मनेन्द्रगढ़ 24 जून 2023। जमीन फर्जीवाड़ा का आरोप लगाकर विधायक विनय जायसवाल मुश्किलों में घिर गये हैं। भाजपा से पूर्व विधायक श्यामबिहारी जायसवाल ने कांग्रेस विधायक के खिलाफ मानहानि का नोटिस भेजा है। इस मामले में श्याम बिहारी जायसवाल ने कांग्रेस विधायक के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए FIR दर्ज करने का भी आदेश दिया है।

दरअसल कुछ दिनों पहले कांग्रेसी विधायक विनय जायसवाल ने रायपुर में प्रेस वार्ता के दौरान ‌पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल व उसके परिवार को लेकर आरोप लगाया था कि इनके द्वारा गलत‌ तरीके से 100 एकड़ जमीन अपने व परिवार के नाम करवा लिया है। पूर्व विधायक श्यामबिहारी जायसवाल ने अपने ऊपर जमीन फर्जीवाडे को लेकर लगे आरोप के खिलाफ होकर विधायक विनय जायसवाल को मानहानि का नोटिस भेजा है। साथ ही छवि धूमिल करने को लेकर स्थानीय ‌थाना में ‌ FIR दर्ज करने का आवेदन भी दिया। ़

100 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा का था आरोप

विधायक ने पूर्व विधायक और उनके परिवार ने 100 एकड़ सरकारी जमीन (वन भूमि) पर फर्जी तरीके से कब्जा करने का आरोप लगाया था। इस संबंध में विधायक ने पीएम नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुखिया सीएम भूपेश बघेल को खत लिखकर शिकायत की थी। विनय जायसवाल ने कहा था कि पूर्व विधायक ने अपनी पत्नी और मां के नाम से फर्जी दस्तावेजों और कुटरचित करके 10 एकड़ से ज्यादा वन भूमि का वन अधिकार पट्टा के लिए आवेदन कर जमीन कब्जा किया था। दो अलग-अलग केस में फर्जी कार्य करके इस जमीन घोटाले को अंजाम दिया गया है। पहले केस में उनकी पत्नी के प्रकरण में राशन कार्ड लगाया गया है, लेकिन मां के प्रकरण में पहचान के लिए राशन कार्ड न लगाकर धोखाधड़ी की गई है। क्योंकि वन अधिकार पट्टा के अधिनियम के अनुसार व्यक्तिगत पट्टा परिवार के लिए जारी किया जाता है। एक ही परिवार को दो व्यक्तियों को पट्टा नहीं बन सकता है। वहीं इनके तीन पीढ़ियों के कब्जे का कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। अपना नाम छुपाने के लिए मां और पत्नी के नाम से वन अधिकार पट्टे का बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है। नियम के मुताबिक 10 एकड़ से अधिक भू-स्वामित्व परिवार वन अधिकार पट्टा के लिए पात्रता नहीं रख सकता। 

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