CBI व ED चीफ का कार्यकाल अब 5 सालों का…..केंद्र सरकार का बड़ा फैसला…3 सालों तक इस तरह मिलेगा एक्सटेंशन
नयी दिल्ली 14 नवंबर 2021। मोदी सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई के चीफ का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला किया है. अब ईडी और सीबीआई चीफ कार्यकाल बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है. भारत सरकार ईडी और सीबीआई के निदेशकों के कार्यकाल को 5 साल तक बढ़ाने के लिए अध्यादेश लाई है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोनों अध्यादेशों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. नए अध्यादेश के मुताबिक, सीबीआई और ईडी चीफ की नियुक्ति पहले 2 साल के लिए की जाएगी. इसके बाद तीन साल का (1+1+1) करके एक्सटेंशन दिया जाएगा. एक-एक साल के लिए तीन एक्सटेंशन दिए जा सकते हैं. लेकिन यह कुल 5 साल से अधिक नहीं होना चाहिए.
अब तक सीबीआई और ईडी दोनों के निदेशकों को दो साल की निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किया जाता था। जबकि उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले उन्हें (कुछ अपवादों के साथ) बर्खास्त नहीं किया जा सकता है और सरकार द्वारा एक विस्तार दिया जा सकता है।
The Government of India brings Ordinance to extend the tenure of Enforcement Directorate (ED) and Central Bureau of Investigation (CBI) Directors up to 5 years. pic.twitter.com/r6NZ8cLyJS
— ANI (@ANI) November 14, 2021
केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अध्यादेश 2021 के अनुसार, “बशर्ते कि जिस अवधि के लिए प्रवर्तन निदेशक अपनी प्रारंभिक नियुक्ति पर पद धारण करता है, वह सार्वजनिक हित में, खंड (ए) के तहत समिति की सिफारिश पर और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारण के लिए एक वर्ष में बढ़ाया जा सकता है। ” इसके अनुसार, “प्रारंभिक नियुक्ति में उल्लिखित अवधि सहित कुल मिलाकर पांच साल की अवधि पूरी होने के बाद ऐसा कोई विस्तार प्रदान नहीं किया जाएगा।”
सरकार ने यह कदम संसद के शीतकालीन सत्र से ठीक पहले उठाया है. केंद्र सरकार इन अध्यादेश को संसद के पटल पर रख सकती है. अभी ईडी और सीबीआई के चीफ का कार्यकाल दो साल का होता है. देश में सीबीआई के मौजूदा चीफ सुबोध जायसवाल और ईडी के चीफ संजय कुमार मिश्रा हैं. गौरतलब है कि हाल ही में जस्टिस एलएन राव की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक एसके मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाने से जुड़े मामले में फैसला दिया था. इस फैसले में अदालत ने कहा था कि “इस तरह का एक्सटेंशन केवल असाधारण परिस्थितियों में दिया जाना चाहिए.” प्रवर्तन निदेशालय के मुखिया के तौर पर मिश्रा का दो साल का कार्यकाल अगले हफ्ते 17 नवंबर को खत्म होगा.
ईडी और सीबीआई के वर्तमान निदेशक कौन हैं?
1997 से पहले, सीबीआई निदेशकों का कार्यकाल निश्चित नहीं था और उन्हें सरकार द्वारा किसी भी समय छुट्टी दी जा सकती थी। हालांकि, विनीत नारायण के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई निदेशकों के लिए कम से कम दो साल का कार्यकाल तय किया ताकि अधिकारी को स्वतंत्रता के साथ काम करने की अनुमति मिल सके। भारत की प्रमुख जांच एजेंसी सीबीआई के वर्तमान निदेशक, सुबोध कुमार जायसवाल हैं, जिन्होंने 25 मई, 2021 को पद ग्रहण किया। वह 1985 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी और महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस महानिदेशक हैं।
आईआरएस संजय कुमार मिश्रा ईडी के निदेशक हैं, जो भारत में वित्तीय अपराधों से लड़ने वाली एक आर्थिक खुफिया एजेंसी है। नवंबर 2020 में, सरकार ने मिश्रा को उनके दो साल के निर्धारित कार्यकाल की समाप्ति से पहले एक साल का विस्तार दिया था।