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CG- कर्मचारियों को मिली छूट….अब इलाज कराने की सूचना कार्यालय प्रमुख को भी दे सकेंगे…टाइम लिमिट भी बढ़ायी गयी

रायपुर 27 जुलाई 2022। शासकीय कर्मचारियों के इलाज में राज्य सरकार ने बड़ी सहूलियत दी है। अब शासकीय कर्मचारी के इलाज के दौरान उनके परिजन विभाग के प्रमुख को भी सूचना दे सकेंगे। इससे पहले शासकीय कर्मचारी के इलाज के दौरान चिकित्सा शिक्षा विभाग के संचालक यानि डीएमई और विभागाध्यक्ष को इसकी जानकारी देनी जरूरी होती थी। राज्य सरकार ने इसके लिए 48 घंटे का वक्त रखा था। मतलब इलाज के 48 घंटे के अंदर सूचना देनी जरूरी होती थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने ये सुविधा दी है कि शासकीय कर्मचारी के इलाज शुरू होने से 72 घंटे के भीतर कार्यालय के प्रमुख या नियंत्रण पदाधिकारी को सूचना देना अनिवार्य होगा।

आपको बता दें कि कल ही राज्य सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के लिए कर्मचारियों के इलाज के लिए अस्पतालों की सूची जारी की थी। हालांकि पिछली बार की तुलना में इस बात अस्पतालों की संख्या कम है, वहीं अन्य राज्य में सिर्फ नागपुर के दो अस्पतालों को शामिल किया गया है।  पिछले साल तक इस सूची में 127 अस्पताल थे। उनमें से 40 तो राज्य के बाहर थे।

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