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फर्जी जाति : भाजपा प्रत्याशी फर्जी जाति मामले में घिरे, हाईकोर्ट ने कलेक्टर को दिया छानबीन समिति से जांच का आदेश

रायपुर 19 अक्टूबर 2023। भाजपा के एक प्रत्याशी पर जाति का ग्रहण लग गया है। हाईकोर्ट में दायर याचिका पर कोर्ट ने कलेक्टर को निर्देश दिया है कि वो प्रत्याशी को जारी हुए दो जाति प्रमाण पत्र की जिलास्तरीय छानबीन समिति से जांच कराये। मामला सरगुजा जिले के सीतापुर विधानसभा प्रत्याशी रामकुमार टोप्पो से जुड़ा है। सेना की नौकरी छोड़कर भाजपा का झंडा थामने वाले रामकुमार टोप्पो को भाजपा ने कांग्रेस के कद्दावर प्रत्याशी अमरजीत भगत के खिलाफ उतारा है। लेकिन चुनाव के ठीक पहले उन पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र हासिल करने का आरोप लगा है।

इस मामले में सरगुजा के लखनपुर ब्लॉक के कुन्नी चौकी क्षेत्र निवासी बिहारी लाल तिर्की ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए जांच की मांग की थी। बिहारी लाल तिर्की की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई, जिसमें बिलासपुर हाईकोर्ट ने रायगढ़ कलेक्टर को आदेश दिया है कि भूतपूर्व सैनिक रामकुमार टोप्पो की जाति प्रमाण की जिलास्तरीय छानबीन समिति से जांच करायी जाये। ताकि, ये स्पष्ट हो सकें कि रामकुमार टोप्पो की जाति प्रमाण पत्र सही है या गलत।

याचिका में कहा गया था कि ग्रामसभा ने इस आशय का अब तक कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया है कि रामकुमार टोप्पो या उनके पिता गणेशराम उरांव जाति के हैं, जो अनुसूचित जनजाति में आती है। रामकुमार टोप्पो या उनके पिता गणेशराम की सामाजिक स्थिति पर ऐसे किसी भी स्पष्ट समाधान के अभाव में उनकी सामाजिक स्थिति के बारे में शीघ्र जांच की मांग याचिकाकर्ता ने की थी।

याचिकाकर्ता ने नियमों का हवाला देते हुए कहा था कि नियम 3(3)(ई)(xi) के तहत ऐसी अनिवार्य आवश्यकता को पूरा न करने के समान है क्योंकि नियम विशेष रूप से कहता है कि जहां जाति के प्रमाण में कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है,स्पष्ट जांच की जानी चाहिए। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि इसकी शिकायत करने के बाद भी राज्य शासन व जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति और उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति द्वारा जांच नहीं की गयी, जिसके बाद उन्हें याचिका लगाने को मजबूर होना पड़ा।

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