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इनकम टैक्स से जुड़े इन पांच कामों के लिए 31 मार्च तक है आखिरी मौका….अगर नहीं किया, तो होगा हजारों का नुकसान, नोटिस भी मिलेगा… जानिये इसे करने का आसान तरीका

रायपुर 29 मार्च 2022। आपके लिए बहुत जरूरी खबर है। आप अगर व्यस्तता की वजह से (Income tax deadline)एक जरूरी काम भूल रहे हैं, तो आपको 10 हजार रूपये का नुकसान हो सकता है। 31 मार्च तक पैन कार्ड (PAN AADHAAR LINK) को आधार से हर हाल में लिंक करा लें, नहीं तो बड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है।

INCOME TAX DEPARTMENT ने मुताबिक पैन कार्ड क आधार से लिंक कराने की LAST DATE 31 मार्च है। इन दोनों डॉक्यूमेंट को लिंक कराना अनिवार्य है, अगर आप 31 मार्च तक ऐसा नहीं करते हैं, तो आपके ऊपर 10,000 रुपये की पेनल्टी (Penalty for not linking PAN with Aadhaar) देनी पड़ सकती है.

ऐसे लिंक करें अपना पैन-आधार
अगर आपका पैन कार्ड-आधार से लिंक नहीं हुआ है या तो आप नीचे बताए स्टेप्स फॉलो करके, इसे लिंक (How To Link Pan Aadhaar) कर सकते हैं.

Step-1: सबसे पहले आप आयकर विभाग की इस साइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं.
Step-2: इसके बाद आपको बांयी तरफ ‘Link Aadhaar’ टैब दिखेगा. इस पर क्लिक करें.
Step-3: इसके बाद आपसे पैन कार्ड नंबर, आधार संख्या, नाम और मोबाइल नंबर की डिटेल मांगी जाएगी.
Step-4: इन डिटेल्स को भरने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे, तो आपके पास OTP आएगा. OTP भरकर सबमिट करने के बाद आपका पैन कार्ड और आधार लिंक होने का कन्फर्मेंशन आ जाएगा.
Step-5: अगर आपका पैन कार्ड और आधार पहले से लिंक है, तो आपको इसका कन्फर्मेशन दिखाएगा.

आधार-पैन लिंक

सरकार ने आधार (Aadhaar) को पैन (PAN) से लिंक कराने की आखिरी तारीख को 30 सितंबर 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी है। दोनों ही दस्तावेजों को आपको 31 मार्च 2022 तक एक-दूसरे से लिंक कराना जरूरी है, वरना पैन इनएक्टिव हो सकता है। अगर पैन इनवैलिड हो जाता है तो उसे प्रोसेसिंग करने पर आप पर धार 272बी के तहत एक हजार हजार रुपये का फाइन लग सकता है। पैन इनएक्टिव होने के कारण अब शेयर, म्युचुअल फंड्स और दूसरी सिक्योरिटीज में निवेश नहीं कर पाएंगे।

रिवाइज्ड आईटीआर

अगर आपको बीलेटेड या रिवाइज्ड आईटीआर (Revised ITR) भरना है तो आपको 31 मार्च 2022 से पहले ये काम पूरा करना होगा। कोरोना महामारी के चलते सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपडेटेड आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख को 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया था। अगर आप 31 मार्च 2022 तक रिवाइज्ड आईटीआर नहीं भरते हैं तो आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 234एफ के तहत पेनाल्टी देनी पड़ेगी।

टैक्स बचाने के लिए करें निवेश

अगर आप टैक्स बचाने के लिए कुछ निवेश करना चाहते हैं तो ये महीना आपके लिए बेहद अहम है। अगर आपने वित्त वर्ष 2021-22 में कुछ टैक्स फ्री निवेश की योजना बनाई थी और अब तक वह नहीं किया तो अब कर लें। 31 मार्च 2022 के बाद अगर आप निवेश करते हैं तो वह निवेश अगले साल यानी वित्त वर्ष 2022-23 में गिना जाएगा। ऐसे में आप उस पर टैक्स छूट भी अगले साल ही ले पाएंगे। सेक्‍शन 80सी के जरिए करदाता 1.5 लाख रुपये तक टैक्‍स बचत कर सकता है। यह रकम ग्रॉस टोटल इनकम से घट जाती है। इसी तरह धारा 80 सीसीडी के तहत टैक्स बचाने के लिए NPS में 50,000 रुपये जमा कर सकते हैं।

बैंक अकाउंट केवाईसी

रिजर्व बैंक ने केवाईसी (KYC) कंप्लीट करने की डेडलाइन 31 दिसंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी है। केंद्रीय बैंक ने वित्तीय संस्थानों से वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान केवाईसी पूरा नहीं होने पर कोई कार्रवाई नहीं करने को कहा है। ग्राहकों को केवाईसी के तहत अपना पैन कार्ड, पता, पासपोर्ट या दूसरे दस्तावेज 31 मार्च, 2022 तक अपडेट करने होंगे। साथ ही उन्हें हाल की तस्वीर और दूसरे डिटेल की भी जरूरत होगी।

म्युचुअल फंड-आधार लिंकिंग

म्युचुअल फंड्स (Mutual funds) को अब निवेशकों के आधार नंबर से जोड़ना जरूरी है। इसके लिए 2017 में पीएमएलए के नियमों में बदलाव किया गया था। एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को लोगों के आधार नंबर को अपडेट करना होगा, इसे UIDAI से वैलिडेट करना होगा और सभी म्युचुअल फंड्स को आधार से जोड़ना होगा। आधार को म्युचुअल फंड्स के साथ जोड़ने के लिए ऑनलाइन, ऑफलाइन, एसएमएस और ईमेल का इस्तेमाल किया जा सकता है।

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