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CG- कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक, 24 मार्च तक नहीं ले पायेंगे छुट्टियां, जारी हुआ निर्देश

जांजगीर/कोरिया 15 फरवरी 2023। छत्तीसगढ़ विधानसभा की पंचम विधान सभा का सोलहवां सत्र 1 मार्च से 24 मार्च 2023 तक संचालित होना है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट विनय कुमार लंगेह द्वारा इस अवधि में शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारियों को अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। सत्रावधि के दौरान अधिनस्थ कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों को किसी भी तरह का अवकाश देय नहीं होगा। आपको बता दें कि सिर्फ कोरिया ही नहीं, कई जिलों से भी इस तरह के निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

अति आवश्यक होने पर कलेक्टर द्वारा अनुमति प्राप्त कर अवकाश पर प्रस्थान करेंगें। सभी विभाग एवं जिला प्रमुख प्राप्त विधान सभा प्रश्नों के उत्तर तैयार करने एवं समय-सीमा में भेजने हेतु अपने-अपने विभाग में सेल का गठन कर फैक्स एवं मेल के द्वारा जानकारी तथा सूचना तत्काल की गई कार्यवाही की प्रति सहित कलेक्टर कार्यालय को अवगत कराएंगे।

जांजगीर से भी जारी हुआ आदेश

 जांजगीर-चांपा।   आगामी 01 मार्च से प्रारंभ हो रहे विधानसभा सत्र के मद्देनजर कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने सत्र के अवसान तक जिले के समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया है।
 कलेक्टर कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार कोई भी अधिकारी किसी भी प्रकार के अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेंगे और अपने निर्धारित मुख्यालय पर ही रहेंगे। कार्यालय प्रमुख अपने अधिनस्थ अधिकारियों कर्मचारियों को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं करेंगे। अवकाश की नितांत आवश्यकता होने पर कलेक्टर द्वारा ही अवकाश स्वीकृत किये जाऐंगे। सभी अधिकारी, कर्मचारियों से कहा गया है कि वे अपने मोबाईल नंबर पर उपलब्ध रहना सुनिश्चित करेंगे।

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