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शिक्षक प्रमोशन: प्रमोशन संशोधन मामले में प्रभावित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, इन समयाविधि को कार्यदिवस व समय पर निर्णय लेने DPI ने शिक्षा सचिव से किया अनुरोध

शिक्षक प्रमोशन रायपुर 27 फरवरी 2024। पदोन्नति संशोधन मामले में डीपीआई ने शिक्षा सचिव को पत्र लिखा है। शिक्षा सचिव को लिखे पत्र में संचालक ने दो बिंदुओं पर शासन स्तर से निर्णय लेने को कहा है। डीपीआई ने शिक्षा विभाग से कहा है कि याचिकाकर्ताओं के आवेदन पर समय सीमा के भीतर विचार कर लिया जाये, ताकि हाईकोर्ट की अवमानना से बचा जा सके।

वहीं, संचालक ने ये भी कहा है कि 4 सितंबर 2023 के फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ता हाईकोर्ट गये थे। हाईकोर्ट ने 4 सितंबर के फैसले को 3 नवंबर को दिये फैसले में अपास्त कर दिया है। जिसके बाद सभी पदोन्नत शिक्षकों ने संशोधित शाला में ज्वाइनिंग भी कर ली है। ऐसे में शासन के आदेश 4 सितंबर 2023 और उच्च न्यायालय के आदेश 3 नवंबर 2023 के बीच की अवधि को कार्यावधि माना जाये। इन दोनों बिंदुओं पर शासन स्तर पर निर्णय लेने का अनुरोध किया गया है।

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