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NPS को लेकर सरकार ने बदला नियम ,1फरवरी से होंगे लागू, पैसा निकालने से पहले जान लें ये जरूरी बातें..

दिल्ली 18 जनवरी2024|,पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के तहत पेंशन निकासी के नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। प्राधिकरण की ओर से निकासी प्रावधानों को लेकर एक नया नियम जारी किया है। पीएफआरडीए के अनुसार, नए नियमों के तहत अब कोई भी एनपीएस खाते से आंशिक तौर पर 25 फीसदी से ज्‍यादा का अमाउंट नहीं निकाल सकता है। नया नियम 1 फरवरी 2024 से लागू कर दिए जाएंगे।

पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण की ओर से जारी नए नियम के अनुसार, एनपीएस में निवेश करने वाले निवेशकों को नियोक्ता के योगदान को छोड़कर अपने व्यक्तिगत पेंशन खाते में पच्चीस प्रतिशत से अधिक योगदान निकालने की अनुमति नहीं होगी।

कब कर सकते हैं NPS खाते से आंशिक निकासी :
PFRDA के मुताबिक एनपीएस खाताधारकों को केवल कुछ खास परिस्थितियों में ही एनपीएस खाते से विड्रॉल की सुविधा मिलती है. जानते हैं इस बारे में-

  1. बच्चों की पढ़ाई और शादी के खर्च के लिए एनपीएस खाते से किया जा सकता है विड्रॉल.
  2. घर खरीदने के लिए एनपीएस खाते से कर सकते हैं विड्रॉल.
  3. मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में एनपीएस सब्सक्राइबर्स को खाते से विड्रॉल की परमिशन मिलती है.
  4. एनपीएस खाताधारक की विकलांगता या अक्षमता के कारण अचानक आए खर्च को पूरा करने के लिए खाते से पैसे विड्रॉल कर सकते हैं
  5. कौशल विकास के खर्च को पूरा करने के लिए एनपीएस खाते से विड्रॉल की परमिशन मिलती है.
  6. स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करने के लिए भी एनपीएस विड्रॉल की सुविधा मिल रही है.

NPS विड्रॉल के लिए इन शर्तों को पूरा करना है जरूरी-

  1. एनपीएस खाते से 25 फीसदी राशि की निकासी के लिए आपका खाता तीन साल पुराना होना आवश्यक है.
  2. इसके साथ ही विड्रॉल की गई राशि आपकी कुल राशि के एक चौथाई हिस्से से अधिक नहीं होनी चाहिए.
  3. एनपीएस खाताधारकों को अधिकतम केवल तीन बार ही एनपीएस अकाउंट से आंशिक निकासी की परमिशन मिलती है.

कैसे कर सकते हैं पैसा विड्रॉल?
अगर एनपीएस के तहत 25 फीसदी या उससे कम का अमाउंट निकालना है, तो सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (CRA) के प्रतिनिधि सरकारी नोडल अधिकारी के माध्‍यम से विड्रॉल रिक्‍वेस्‍ट कर सकते हैं. इसमें विड्रॉल का कारण और अन्‍य डिटेल की जानकारी देनी होगी. अगर सब्‍सक्राइबर बीमार है तो इसकी जगह पर परिवार का कोई मेंबर या नॉमिनी यह रिक्‍वेस्‍ट कर सकता है .

गौरतलब है कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) के मुताबिक 60 साल की उम्र (रिटायरमेंट) के बाद NPS से कुल मैच्योरिटी की 60 फीसदी रकम एकमुश्त निकालने की इजाजत है, जो टैक्स-फ्री होती है.बाकी 40 फीसदी मैच्योरिटी की रकम को एन्युटी प्लान में निवेश करना होता है, जिससे पेंशन मिलती है.

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