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हाईकोर्ट: फिजिकल में पहले मिले थे 96 नंबर, 9 दिन बाद घटा दिये नंबर, SI/सूबेदार फिजीकल टेस्ट शीट में छेड़छाड़ का आरोप, हाईकोर्ट ने कमेटी से मांगा जवाब,

बिलासपुर 16 सितंबर 2023। विवादों में घिरे सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। सूबेदार / सब-इन्सपेक्टर भर्ती फिजीकल टेस्ट शीट में छेड़छाड़ का गंभीर आरोप और अभ्यर्थी को पुलिस अधिकारियों द्वारा दबावपूर्वक शीट में साईन कराने के आरोपों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने भर्ती कमेटी से जवाब तलब किया है। दरअसल वर्ष 2021 में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) रायपुर द्वारा पुलिस विभाग में सूबेदार / सब-इन्सपेक्टर के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया। उक्त भर्ती परीक्षा में शामिल उम्मीदवार मितेश कुमार दिनांक 20 जुलाई 2023 को फिजीकल टेस्ट में स्वामी विवेकानंद स्टेडियम, रायपुर में शामिल हुआ।

फिजीकल टेस्ट के पश्चात् उसे लंबी कूद में 12 अंक एवं अन्य सभी इवेन्टस में 300 अंकों में से 96 अंक देकर फिजीकल टेस्ट में उत्तीर्ण घोषित किया गया परन्तु 09 (नौ) दिनों पश्चात् उसे मोबाईल कॉल कर बुलाकर फिजीकल शीट पर दबावपूर्वक हस्ताक्षर लेकर फेल किये जाने से क्षुब्ध होकर मितेश कुमार द्वारा हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं दुर्गा मेहर के माध्यम से हाईकोर्ट बिलासपुर के समक्ष रिट याचिका दायर की गई। अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं दुर्गा मेहर द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 20 जुलाई 2023 को स्वामी विवेकानंद स्टेडियम, रायपुर में याचिकाकर्ता के फिजीकल टेस्ट के पश्चात् तैयार की गई शीट पर उसके 1500 मीटर, 100 मीटर दौड़, गोला फेंक, उँची कूद, लंबी कूद इन पांच इवेन्ट में 300 में 96 अंक देकर फिजीकल शीट पर याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर लेकर उसे उत्तीर्ण घोषित कर दिया गया परन्तु फिजीकल टेस्ट के पश्चात् 28 जुलाई को याचिकाकर्ता के मोबाईल नंबर 8103946133 पर पुलिस मुख्यालय के एक अधिकारी द्वारा मोबाईल नंबर-7000420108 पर कॉल करके यह कहा गया कि आपसे एक महत्त्वपूर्ण काम है आप 29 जुलाई को स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में आईये।

याचिकाकर्ता 29 जुलाई 2023 को स्वामी विवेकानंद स्टेडियम, रायपुर में उपस्थित हुआ, उक्त स्टेडियम में कुछ पुलिस अधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ता को एक टेन्ट में ले जाकर याचिकाकर्ता की फिजीकल टेस्ट की शीट में छेड़छाड़ कर 12 (बारह) अंक को काटकर 0 (जीरो) अंक किया गया एवं याचिकाकर्ता को फिजीकल टेस्ट में फेल घोषित करते हुए याचिकाकर्ता के उपर दबाव बनाते हुए उससे याचिकाकर्ता की फिजीकल शीट पर साईन लिया गया। चुकि याचिकाकर्ता द्वारा पुलिसअधिकारियों के दबाव में आकर अपनी फिजीकल शीट पर हस्ताक्षर किया गया उसके साथ ही याचिकाकर्ता द्वारा फिजीकल शीट पर 29 जुलाई 2023 की तिथि अंकित कर दी गई।

याचिकाकर्ता का यह गंभीर आरोप है कि जब 20 जुलाई 2023 को उसे 96 अंक देकर फिजीकल टेस्ट में उत्तीर्ण घोषित कर दिया गया उसके पश्चात् बिना कोई लिखित नोटिस जारी किये याचिकाकर्ता को मोबाईल फोन पर कॉल कर बुलाना एवं 9 (नौ) दिवस पश्चात् दबावपूर्वक याचिकाकर्ता से फिजीकल टेस्ट पर साईन कराने का नियम छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम-2021 में कहीं पर भी उल्लेखित नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा सब इन्सपेक्टर भर्ती कमेटी पर यह भी गंभीर आरोप लगाया गया कि भर्ती नियम में कोई प्रावधान ना होने के बावजूद भी यदि किसी उम्मीदवार को धमकाकर उसकी फिजीकल शीट में छेड़छाड़ कर नंबर कम किये जा सकते हैं तो किसी अन्य उम्मीदवार को फायदा पहुँचाने एवं उसे उक्त मर्ती प्रक्रिया में चयनित करने के लिये उक्त उम्मीदवार के नम्बर बढ़ाये भी जा सकते हैं। उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा उक्त रिट याचिका की सुनवाई के पश्चात् याचिका को स्वीकार कर मामले को गंभीरता से लेते हुए सब-इन्सपेक्टर भर्ती कमेटी को तत्काल उक्त मामले में जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

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