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हाईकोर्ट : आत्महत्या मामले में रेलवे के दो हेड कांस्टेबल के खिलाफ विभागीय जांच पर हाईकोर्ट ने लगायी रोक… अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब

रायपुर 4 जून 2022। हाईकोर्ट ने रेलवे सुरक्षा बल के प्रधान आरक्षक एके पात्रे और मोहित कुमार के खिलाफ चल रही विभागी जांय पर रोक लगाने का आदेश दिया था। एक व्यक्ति के आत्महत्या मामले में दोनों हेड कांस्टेबल पर रेलवे ने जांच बैठा दी थी। दरअसल एके पात्रे और मोहित कुमार रेलवे सुरक्षा बल में प्रधान आरक्षक हैं, जो तिल्दा में पदस्थ है। उन दोनों पर आरोप था कि 28 दिसंबर को रेलंवे साइडिंग से आयरन प्लेट्स से लदे रैक से कुछ लोहों को निकालकर कबाड़ी को बेच दिया गया। वहीं 30 दिसंबर 2021 को मांढर के रहने वाले अब्दुल खान के साथ मारपीट की गयी और तिल्दा चौकी में ले जाकर उसके साथ दुर्व्यवहार किया। इस घटना के बाद अब्दुल ने दूसरे दिन ट्रेन से कटकर जान दे दी।

इस मामले में रेलने ने एके पात्रे और मोहित कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया और विभागीय जांच गठित की। इस मामले में दोनों हेड कांस्टेबल ने हाईकोर्ट की शरण ली। इस मामले में ये उल्लेख किया गया कि दंडिक कार्यवाही और विभागीय जांच एक साथ नहीं चल सकता। इस मामले में हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि दंडिक कार्यवाही और विभागीय जांच में जो गवाह दोनों में समान है, उनकी गवाही स्थगित रहेगी और जो गवाह दोनों में समान नहीं है, उनकी गवाही ली जा सकेगी।

28 अप्रैल 2022 को रेलवे सुरक्षा मंडल शिविरपाल के निरीक्षक ने जांच पूरी की और अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए याचिकाकर्ता को प्रेषित किया। इस रिपोर्ट से क्षुब्ध होकर दोनों याचिकाओं ने अलग-अलग याचिकाएं सीनियर एडवोकेट मतीन सिद्दीकी और नरेंद्र मेहेर के माध्यम से हाईकोर्ट में दायर की। मामले में जस्टिस आरसीएस सामंत ने सुनवाई की। याचिका में उल्लेख किया गया कि हाईकोर्ट के आदेश दिनांक 7/4/2022 , जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि जो गवाह विभागीय जांच एवं दांडिक प्रकरण में समान होंगे, उनकी गवाही स्थगित रहेगी, का पालन नहीं किया गया और सभी 14 गवाहों की गवाही एवं प्रतिपरीक्षण करते हुए अंतिम जांच रिपोर्ट जारी की गयी, जो कि अनुचित है। ये हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना में आती है।

सुनवाई के उपरांत हाईकोर्ट ने जीएम दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे द्वारा भारत सरकार, बिलासपुर, सहायक सुरक्षा आयुक्त-2, आरपीएफ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, इंस्पेक्टर सह जांच अधिकारी आरपीएफ से जवाब तलब किया गया है। साथ ही कार्रवाई पर रोक लगा दी है।  

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