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हाईकोर्ट : तबादला पर स्टे, 14 महीने में दो बार तबादला, हाईकोर्ट ने तबादल

रायपुर 2 सितंबर 2023। हाईकोर्ट ने कांस्टेबल के ट्रांसफर पर स्टे लगा दिया है। दरअसल सहायक आयुक्त आबकारी कार्यालय में पदस्थ आबकारी आरक्षक नवनीत पांडेय का 17 अगस्त का तबादला कर दिया गया था। आबकारी विभाग, रायपुर द्वारा नवनीत पाण्डेय का ट्रांसफर जिला-बिलासपुर से जिला – गौरेला-पेण्ड्रा मरवाही कर दिया गया । उक्त स्थानांतरण आदेश से क्षुब्ध होकर नवनीत पाण्डेय द्वारा हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं घनश्याम शर्मा के माध्यम से रिट याचिका दायर की गई ।

अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं घनश्याम शर्मा द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि पूर्व में दिनांक 23 जून 2022 को याचिकाकर्ता का स्थानांतरण जिला-बिलासपुर से जिला मुंगेली किया गया था उसके 06 (छ) माह पश्चात् दिनांक 21 दिसम्बर 2022 को याचिकाकर्ता का स्थानांतरण जिला- मुंगेली से जिला बिलासपुर किया गया। बिलासपुर में ज्वाइनिंग के 08 (आठ) माह पश्चात् याचिकाकर्ता का स्थानांतरण पुनः जिला-बिलासपुर से जिला – गौरेला, पेण्ड्रा, मरवाही कर दिया गया।

लगातार याचिकाकर्ता के स्थानांतरण से उसका परिवार एवं बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी एवं लगातार स्थानांतरण से कर्मचारियों का मनोबल भी गिरता है, सचिव, आबकारी विभाग, रायपुर द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश में इस तथ्य का कही पर भी उल्लेख नहीं है कि ऐसी कौन सी प्रशासनिक आवश्यकता है कि याचिकाकर्ता का बार-बार स्थानांतरण करना पड़ रहा है । उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा उक्त रिट याचिका की सुनवाई के पश्चात् याचिका को स्वीकार कर लगातार जारी हो रहे स्थानांतरण आदेश के आधार पर याचिकाकर्ता का जिला बिलासपुर से जिला – गौरेला, पेण्ड्रा, मरवाही किये गये स्थानांतरण आदेश पर स्थगन (स्टे) कर दिया गया ।

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