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हाईकोर्ट – शिक्षक नियुक्ति : सहायक शिक्षक पद के लिए पात्र मानकर नियुक्ति का निर्देश, दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने दिया फैसला

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग में व्याख्याता, शिक्षक एवं सहायक शिक्षक के 14580 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा दिनांक 9.03.2019 को भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर आवेदन निमंत्रित किया था

विकास कुमार, बुध्देश्वर प्रसाद पटेल, अनिता मरकाम, सोनसाई साहू और अन्य सहायक शिक्षक/शिक्षक के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था और परीक्षा में भाग लिया था, परीक्षा परिणाम के बाद याचिकाकर्ताओं को मेरिट के आधार पर दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया और दस्तावेज सत्यापन के समय याचिकर्ताओं को 12वी/ स्नातक में 50% से काम अंक होने के कारण अपात्र कर दिया गया था, जिससे छुब्द होकर याचिकर्ताओं द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर किया गया।

याचिकाकर्ता को गाडलाइन अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थिओ को न्यूनतम प्राप्तांक (50%) में 5% की छूट है, जिससे अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यार्थी 12वी/स्नातक में 45% अंक वाले शिक्षक भर्ती के लिए पात्र है।

याचिका की सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय की एकलपीठ में याचिकाओं की सुनवाई के बाद रिट याचिकाओं को ख़ारिज कर दिया

विकास कुमार, बुध्देश्वर प्रसाद पटेल, अनिता मरकाम, सोनसाई साहू और अन्य ने हाई कोर्ट में अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी एवं घनश्याम कश्यप के माध्यम से अलग अलग रिट अपील दायर की जिसमे बताया गया की दिनांक 9.03.2019 को स्कूल शिक्षा विभाग ने 14580 पद व्याख्याता, शिक्षक और सहायक शिक्षक के लिए विज्ञापन जारी किया था | इस पर याचिकाकर्ता ने सहायक शिक्षक (विज्ञान) पद के लिए आवेदन किया और परीक्षा दिया परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद याचिकाकर्ता को 26 मई 2022 को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया। सत्यापन के दौरान याचिकाकर्ता को हायर सेकेंडरी ( 12वी) / स्नातक में 50% से काम अंक होने के कारण अपात्र कर दिया गया | अपात्र आदेश को याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी |

याचिकाकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय के डबल बेंच में अपील प्रस्तुत किया जिसमे अपील की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी एवं न्यायाधीश संजय श्याम अग्रवाल की डिवीजन बेंच में हुई, उच्च न्यायालय ने आज आदेश दिनांक 10.02.2022 को याचिकाकर्ता के अपील को स्वीकार करते याचिकर्ताओं 12वी/स्नातक के प्राप्तांक में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम प्राप्तांक में 5% छूट के पात्र है और याचिकाकर्ता सहायक शिक्षक के लिए न्यूनतम अहर्ता रखते, उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में नियुक्ति आदेश जारी करने के राज्य सरकार को आदेश दिए हैं।

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