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हाईकोर्ट : शासकीय उचित मूल्य दुकान को जारी रिकवरी एवं कारण बताओ नोटिस पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

रायपुर 8 मई 2023। शासकीय उचित मूल्य की दुकान को जारी रिकवरी व कारण बताओ नोटिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कबीरधाम जिले के सहस सहसपुर लोहारा तहसील अंतर्गत किरण स्व सहायता समूह बांधा टोला और लक्ष्मी बाई मां बमलेश्वरी महिला स्व सहायता समूह द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकान का संचालन किया जा रहा है। 17 मार्च 2023 को अनुविभागीय अधिकारी सहसपुर लोहारा जिला कबीरधाम द्वारा कारण बताओ नोटिस के साथ रिकवरी आदेश जारी किया गया।

नोटिस में ये कहा गया कि खाद्य निरीक्षक के प्रतिवेदन अनुसार आज दिनांक तक शेष खाद्यान्न की प्रतिपूर्ति नहीं की गई है। आपके द्वारा चावल, शक्कर, नमक और चना का परिवर्तन क्या जाना प्रदर्शित होता है जिसका अनुमानित बाजार मूल्य 1,05,280/- रुपए हैं आगामी दो दिवस में जवाब प्रस्तुत करें अन्यथा आपके विरुद्ध राजस्व की वसूली की कार्यवाही की जावेगी।

वसूली आदेश से व्यथित होकर किरण स्व सहायता समूह बंधा टोला और लक्ष्मी बाई मां बमलेश्वरी महिला स्व सहायता समूह भगवान टोला के अध्यक्ष द्वारा हाईकोर्ट के अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी, संदीप सिंह और नरेंद्र मेहेर के माध्यम से याचिका दायर की गई। जिसमें छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव तथा संचालक और कलेक्टर कबीरधाम तथा सहसपुर लोहारा के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को उत्तरवादी बनाया गया था। मामले की सुनवाई 8 मई 2023 को उच्च न्यायालय के जस्टिस पी.सैम कोसी के कोर्ट में हुई, हाईकोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि ग्रामीण स्तर पर पंचायत के माध्यम से जरूरतमंदों को अनाज मुहैया कराने के निर्देश दिए गए थे।

प्रदेश में अवर्षा के कारण सूखे की स्थिति से निपटने के लिए साथ ही साथ कोरोना वायरस के संक्रमण के समय ग्राम पंचायतों में चावल रखे जाने हेतु जिलों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर चावल का आवंटन जारी किया गया था और प्रवासी मजदूरों के लिए भी शासन द्वारा चावल वितरण की व्यवस्था की गई थी। जिसके तहत किरण स्व सहायता समूह द्वारा भंडारण कर वितरित किया गया था, किंतु सितंबर 2022 के क्लोजिंग बैलेंस की ऑनलाइन एंट्री उपरांत शेष बचे खाद्यान्न की वसूली हेतु जारी आदेश गलत है। आदेश से पहले इनका भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए तथा संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 27 अप्रैल 2023 जिसमें समस्त खाद्य नियंत्रक और खाद्य अधिकारी को जारी गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया है।

उपरोक्त मामले की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आदेश दिनांक 18 जून 2019 और 27 अप्रैल 2023 और 17 सितंबर 2017, 26 मार्च 2020, 16 अक्टूबर 2022 तथा अन्य दिशा-निर्देश के तहत भौतिक सत्यापन करने के निर्देश देते हुए एवं याचिकाओ को निराकृत करते हुए किरण स्व सहायता समूह बांधा टोला को जारी रिकवरी आदेश 1,05,280/-रुपए एवं लक्ष्मी बाई मां बमलेश्वरी महिला स्व सहायता समूह भगवान टोला को जारी रिकवरी आदेश 3,03,000/-रुपए एवं कारण बताओ नोटिस पर रोक लगाते हुए भौतिक सत्यापन के निर्देश दिए हैं

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