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“मैं शराब स्कूल टाइमिंग में नहीं पीऊंगा”.. शिक्षकों व कर्मचारियों को देना होगा घोषणा पत्र…. DEO ने 24 नवंबर तक की दी मोहलत … पढ़िये निर्देश…

 जशपुर 17 नवंबर 2022।  “मैं घोषणा करता/करती हूं कि मैं सार्वजनि रूप से एवं स्कूल समय में शराब नहीं पीऊंगा/पीऊंगा”…. पढ़कर थोड़ा अटपटा जरूर लग रहा होगा, लेकिन है ये फरमा सौ फीसदी सच है। जशपुर में अ सभी शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को शपथ लेनी होगी , कि वो स्कूल टाइमिंग में शराब नहीं पीयेंगे और इसे लेकर सभी को घोषणा पत्र भी दाखिल करना होगा।

दरअसल जशपुर की जिला शिक्षा अधिकारी मधुलिका तिवारी ने सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारी को निर्देश जारी कर कहा है कि वो अपने-अपने विकासखंड में शिक्षकों व शिक्षा विभाग के कर्मचारियों से शराब नहीं पीने का शपथ पत्र भरवाकर 24 नवंबर तक DEO कार्यालय में जमा करायें। ये निर्देश डीईओ ने सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 23 के तहत दिया है।

क्या लिखा है अपने निर्देश में जिला शिक्षा अधिकारी ने

जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने निर्देश में लिखा है कि नियम 23 के तहत कार्यालय व स्कूल में सभी शासकीय सेवकों को ड्यूटी के वक्त शराब नहीं सेवन करने के निर्देश है। लेकिन अमूमन देखा जा रहा है कि ड्यूटी अवधि में शासकीय सेवकों के द्वारा शराब का सेवन कर कार्यालय और स्कूल में उपस्थित हो रहे हैं। इसकी वजह से कार्यालय और स्कूल का माहौल खराब हो रहा है। शिक्षकों द्वारा शराब सेवन कर उपस्थित होने से छात्र-छात्राओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में सभी विकासखंड कार्यालय एवं विद्यालय में कार्यरत सभी शासकीय सेवकों से संल्गन प्रपत्र में उल्लेखित घोषणा पत्र पूर्ण कराकर संकलित कर 24 नवंबर की शाम 5 बजे से कार्यालय को भेजें।

क्या कहता है सिविल सेवा आचरण नियम 1965(23)

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