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ज्ञानवापी केस सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज को किये ट्रांसफर…सील रहेगा शिवलिंग वाला एरिया

वाराणसी 20 मई 2022। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज बहस हुई. ज्ञानवापी मस्जिद केस जिला जज को ट्रांसफर कर दिया गया है. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि वुजू की व्यवस्था की जाएगी. इसके साथ ही शिवलिंग का एरिया सील रहेगा.

मुस्लिम पक्ष की एक दलील को सुनने के बाद जस्टिस चंद्रचूड़ सिंह ने कहा कि किसी स्थान के धार्मिक चरित्र का पता लगाना वर्जित नहीं है. दरअसल, मुस्लिम पक्ष के वकील अहमदी ने पूछा था कि अहमदी ने कहा कि पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को बदलने पर स्पष्ट रूप से रोक है. आयोग का गठन क्यों किया गया था? यह देखना था कि वहां क्या था? इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ सिंह ने ये टिप्पणी की.

आयोग की रिपोर्ट लीक होने से सुप्रीम कोर्ट नाराज

आयोग की रिपोर्ट लीक होने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई. कोर्ट ने कहा कि आयोग की रिपोर्ट लीक नहीं होनी चाहिए और केवल न्यायाधीश के समक्ष पेश की जानी चाहिए. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि मीडिया में लीक बंद होनी चाहिए. रिपोर्ट कोर्ट में जमा करनी थी. कोर्ट को इसे खोलना चाहिए था. हमें जमीन पर संतुलन और शांति की भावना बनाए रखने की जरूरत है. एक तरह से हीलिंग टच की जरूरत है. हम देश में संतुलन की भावना को बनाए रखने के लिए एक संयुक्त मिशन पर हैं.

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि समाज के विभिन्न समुदायों के बीच भाईचारा और शांति हमारे लिए सबसे ऊपर है. हमारा अंतरिम आदेश जारी रह सकता है. इससे सब ओर शांति बनी रहेगी. पहले ट्रायल कोर्ट को मुस्लिम पक्ष की अपील, दलील और 1991 के उपासना स्थल कानून के उल्लंघन की अर्जी पर सुनवाई करने दें. सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील अहमदी ने कहा कि मस्जिद में हमें वज़ू करने की अनुमति नहीं है. पूरे इलाके को सील कर दिया गया है जहां वज़ू किया जाता है. इसपर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम जिलाधिकारी से वैकल्पिक इंतजाम करने को कहेंगे. वहीं, सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इसके भी इंतजाम किए गए हैं.

हम ट्रायल कोर्ट को चलने से नहीं रोक सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ट्रायल कोर्ट को चलने से नहीं रोक सकते. शांति बनाए रखने के लिए संविधान में एक ढांचा बनाया गया है. जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि निचली अदालत को निर्देश देने के बजाय हमें संतुलन बनाना चाहिए. वहीं, अहमदी ने उपासना स्थल कानून पर चर्चा शुरू की तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ये आपका दूसरा नजरिया है. हम आदेश सात के नियम 11 की बात पर चर्चा कर रहे हैं.

हिंदू पक्षकार की ओर से सीनियर वकील वैद्यनाथन ने कहा कि हम न्यायाधीश के विवेक पर किसी तरह का दबाव या अंकुश नहीं चाहते. सुनवाई के दौरान पहले क्या होना चाहिए, ये जिला जज के विवेक पर छोड़ देना चाहिए.

उधर, अहमदी ने कहा कि वाराणसी कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर 5 और मस्जिदों के लिए ये सब इस्तेमाल किया जा रहा है. अगर आज इसे अनुमति दी जाती है तो कल कोई इसी तरह से किसी और मस्जिद के नीचे मंदिर होने का नैरेटिव सेट कर देगा. इससे देश भर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा. लेकिन अदालती आदेश के बाद पिछले 500 साल से चली आ रही यथास्थिति को बदल दिया गया है.

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