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हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे IPS संजय कुंडू ,जानिए पूरी वजह …

दिल्ली 11 जनवरी2024|आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के नौ जनवरी के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कुंडू को हिमाचल प्रदेश के डीजीपी पद से हटाने का निर्देश वापस लेने से इनकार किया है. हाईकोर्ट ने मंगलवार को पद से हटाने के खिलाफ संजय कुंडू और कांगड़ा की पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री की रिकॉल अपील खारिज कर दी थी.

जानें पूरा मामला
9 जनवरी को कुंडू और कांगड़ा एसपी शालिनी अग्निहोत्री को झटका देते हुए हिमाचल उच्च न्यायालय ने 26 दिसंबर 2023 के अपने आदेश को वापस लेने की उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसमें उनके स्थानांतरण का आदेश दिया गया था ताकि वे मामले में जांच को प्रभावित न करें। उच्च न्यायालय ने सीबीआई जांच के उनके अनुरोध को भी खारिज कर दिया था और दो सप्ताह के भीतर सभी एफआईआर में जांच का समन्वय करने के लिए महानिरीक्षक स्तर के अधिकारियों से युक्त एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन के निर्देश दिए थे।

संजय कुंडू पर क्या लगे आरोप?

विचारणीय है कि कांगड़ा के रहने वाले कारोबारी निशांत शर्मा ने 28 अक्टूबर को कांगड़ा पुलिस को शिकायत देकर कुछ लोगों पर उन्हें धमकाने के साथ-साथ डीजीपी संजय कुंडू पर भी आरोप लगाए थे। निशांत शर्मा ने कहा था कि उनकी जान को खतरा है। इसके बाद मामला उच्च न्यायालय पहुंचा और अदालत ने इस मामले में उन्हें पद से हटाने का निर्देश दिया था। जिसके बाद डीजीपी ने उनके आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

कोर्ट ने मंगलवार काे आदेश पारित करते हुए एक बार फिर दोहराया, “हम पार्टियों के दावों की योग्यता पर कोई राय व्यक्त नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जांच अभी भी पूरी नहीं हुई है.” शिमला के पुलिस अधीक्षक ने 15 दिसंबर, 2023 को अपनी स्थिति रिपोर्ट में कहा, “उच्च प्रोफाइल अधिकारियों (पुलिस बल के) और आपराधिक गिरोहों की भागीदारी, जबरन वसूली के मकसद से एक साथी को मजबूर करके भागीदारों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए, जैसा कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है, आपराधिक इरादे से इनकार नहीं किया जा सकता.”

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