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हाईकोर्ट के आदेश पर 15 दिन में मिली ज्वाइनिंग… खाली रहे आरक्षित पदों पर नियुक्ति का था मामला….

रायपुर 30 जून 2022। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद विधानसभा सचिवालय में नियुक्ति मिल गयी। कोर्ट के निर्देश के बाद महिला वर्ग के लिए आरक्षित रिक्त पद पर हाईकोर्ट ने पुरूष उम्मीदवार एसआर साहू को विधानसभा सचिवालय में प्रतिवेदक के पद पर नियुक्त करने का आदेश दिया था। नियुक्ति निर्देश के बाद आज याचिकाकर्ता ने अपनी ज्वाइनिंग दे दी।

दरअसल आवेदक एसआर साहू ने एडवोकेट अजय श्रीवास्तव के माध्यम से याचिका पेश कर बताया था कि छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय में प्रतिवेदक के पद पर विज्ञापन जारी किया गया था। इस विज्ञापन में 4 पद अनारक्षित श्रेणी के लिए था और एक पद महिला के आरक्षित था। चयन सूची में तीन अनारक्षित पदों के लिए अभ्यर्थी का चयन हुआ और महिला श्रेणी में कोई योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने से पद रिक्त रह गया।

याचिकाकर्ता प्रतिक्षा सूची में दूसरे नंबर पर था। आरक्षण नियम के मुताबिक अगर कोई महिला आरक्षित पद रिक्त रह जाता है तो उसी वर्ग के पुरूष उम्मीदवार से उस पद को भरा जा सकता है। याचिकाकर्ता वर्तमान में प्रतीक्षा सूची में पहले स्थान पर होने के कारण महिला के लिए आरक्षित और रिक्त पद पर नियुक्ति पाने का हकदार था।

चयन सूची 15 जुलाई 2021 को जारी हुई थी, जिसकी वैधता 1 साल यानि 15 जुलाई 2022 को खत्म होने वाली थी। 11 महीने भटकने के बाद भी जब नियुक्ति नहीं मिली तो 13 जून को अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव की तरफ से याचिका पेश की गयी। सुनवाई के बाद जस्टिस आरसीएस सामंत ने 15 दिनों में नियुक्ति के लिए लंबित अभ्यावेदन निराकृत करने के निर्देश दिये। जिसके बाद याचिकाकर्ता को प्रतिवेदक के पद पर नियुक्ति का आदेश कर दिया गया । आज याचिकाकर्ता एसआर साहू ने ज्वाइनिंग कर ली।

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