शिक्षक/कर्मचारी

एलबी संवर्ग को अप्रैल 2012 से मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ….शिक्षक संवर्ग को पूर्व सेवा के आधार पर मिले पूर्ण पेंशन… टीचर्स एसो. ने की थी स्पष्ट आदेश जारी करने की मांग

रायपुर 23 जनवरी 2023। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा कि दिनांक 9 जनवरी 2023 को छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल द्वारा प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा अवधि की गणना करने डी डी सिंह व पाराशर उप सचिव वित्त विभाग छ ग शासन से मुलाकत करके कैबिनेट निर्णय के पश्चात निर्मित भ्रम की स्थिति से अवगत कराते हुए स्पस्ट आदेश जारी करने का मांग किया गया था।

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, संयोजक सुधीर प्रधान, वाजिद खान,उपाध्यक्ष हरेंद्र सिंह, देवनाथ साहू, बसंत चतुर्वेदी, प्रवीण श्रीवास्तव, विनोद गुप्ता, डॉ कोमल वैष्णव, प्रदेश सचिव मनोज सनाढय, प्रदेश कोषाध्यक्ष शैलेन्द्र पारीक ने मांग किया था कि 1/11/2004 के पूर्व नियुक्त व 1 अप्रैल 2012 के पूर्व नियुक्त शिक्षा कर्मियों (वर्तमान पद एल बी शिक्षक संवर्ग ) को उनके प्रथम नियुक्ति तिथि से अर्हकारी (अर्हतादायी) सेवा की गणना पेंशन के लिए किया जावे तथा पूर्व सेवा अवधि, जिसमें NPS कटौती भी नही किया गया है उस अवधि का पेंशन हेतु काल्पनिक गणना किया जावे, ताकि सेवानिवृत्ति पर 50 % पेंशन (पूर्ण पेंशन) निर्धारण हो सके।

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग द्वारा दिनांक 20 जनवरी 2022 को जारी आदेश में 1 अप्रैल 2012 से NPS कटौती के पश्चात सेवानिवृत्त व दिवंगत एल बी संवर्ग के शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया दिनांक 1 नवंबर 2004 से पुरानी पेंशन योजना लागू होने के दिनांक के मध्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति/ मृत्यु के प्रकरणों में भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु सरल क्रमांक 5 में दर्शित प्रक्रिया अनुसार निर्धारित प्रपत्र में विकल्प देना होगा तथा शासकीय अंशदान एवं उस पर आहरण दिनांक तक अर्जित लाभांश शासकीय कोष में जमा किया जाना होगा।

ऐसे प्रकरण जिनमें एनपीएस के नियमों के अंतर्गत सेवानिवृत्ति /मृत्यु पर सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त कर लिया गया है वह भी सरल क्रमांक 5 में उल्लेखित प्रक्रिया का पालन कर शासकीय सेवक को लागू पेंशन नियम के अनुसार पेंशन की पात्रता होने पर शासकीय सेवक पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।

अधिसूचना के बिंदु क्रमांक पांच में उल्लेखित है कि 1 नवंबर 2004 से 31 मार्च 2022 तक नियुक्त शासकीय सेवकों को नवीन अंशदाई पेंशन योजना एनपीएस में बने रहने का विकल्प अधिसूचना के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप एक (नोटराइज) अथवा पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने का विकल्प निर्धारित प्रपत्र – दो (नोट राइज) में कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना होगा बिंदु क्रमांक पांच स में यह भी स्पष्ट है की पुरानी पेंशन योजना का विकल्प लेने वाले शासकीय सेवकों / उनके नामिनी (मृत्यु के प्रकरणों में) को सेवानिवृत्ति/ मृत्यु दिनांक तक जमा शासकीय अंशदान एवं उस पर आहरण दिनांक तक अर्जित लाभांश की राशि शासकीय खाते में जमा किए जाने के पश्चात ही सेवानिवृत्त शासकीय सेवक को लागू पेंशन नियम छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के प्रावधान अंतर्गत पेंशन की पात्रता होने पर पेंशन भुगतान आदेश जारी किया जा सकेगा।

अर्थात यह स्पष्ट है कि 11 /05/2022 को जारी आदेश के प्रावधान कि 1 नवंबर 2004 से भूतलक्षी प्रभाव से लागू होने का शर्त यथावत रहेगा। एसोसिएशन ने प्रथम नियुक्ति तिथि के आधार पर पुरानी पेंशन की गणना करते हुए पूर्ण पेंशन निर्धारित करने की मांग की है।

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