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DFO को 25 हजार का जुर्माना: सूचना आयोग ने वन विभाग के एक और अधिकारी पर ठोका पेनाल्टी, 25 हजार का लगाया जुर्माना, ये है मामला

रायपुर 31 जनवरी 2023। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने वन विभाग के एक और अधिकारी पर पेनाल्टी लगाया है। अधिकारी पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है। दरअसल रायपुर के आवेदक नितिन सिंघवी ने एक आवेदन सरगुजा वन मंडल में लगा कर, ग्राम करंज्वार, वन कक्ष क्रमांक आर एफ 137 से गुजरने वाली विद्युत लाइन के निर्माण के पहले जारी की गई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की प्रति, लाइन की क्षमता, निर्माण वर्ष, लम्बाई की जानकारी चाही थी। सरगुजा वन मंडल ने आवेदन को सूरजपुर वन मंडल अंतरित कर दिया। सूरजपुर वन मंडल पर प्रभारी डीएफओ बी.एस.भगत पदस्थ थे।

सूरजपुर वन मंडल से सूचना न मिलने पर आवेदक द्वारा सूचना आयोग में शिकायत दर्ज की गई। जहां पर आयोग ने पाया की पेनल्टी नोटिस का जवाब तत्कालीन जन सूचना अधिकारी बी.एस.भगत वर्तमान पदस्थापना कार्यालय एलीफेंट रिजर्व अंबिकापुर, संतोषजनक और समाधान कारक जवाब नहीं दे पाए। आयोग ने निर्धारित समय सीमा में सूचना न देने के कारण बी.एस. भगत पर रुपए 25000 का अर्थदंड अधिरोपित कर मुख्य वन संरक्षक सरगुजा को अर्थदंड की राशि वसूलने हेतु आदेशित किया है।

आपको बता दें पूर्व में मुख्यमंत्री ने भी इस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की थी। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सूरजपुर पहुंचे मुख्यमंत्री ने शिकायत के बाद अधिकारी पर कारवाई की थी।

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