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जीरम मामले के नये आयोग की कार्यवाही पर रोक….नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने लगायी थी याचिका…नोटिस जारी कर शासन से मांगा जवाब

रायपुर 11 मई 2022। नवगठित झीरम आयोग की कार्यवाही पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।  इस मामले में राज्य सरकार को नोटिस भी जारी किया गया है। धरमलाल कौशिक की तरफ से लगायी गयी याचिका पर कोर्ट ने ये निर्देश दिये हैं। मामले में अब अगली सुनवाई अब 4 जुलाई को होगी। इससे पहले आज कोर्ट में याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि जीऱम मामले में पहले भी आयोग बना था, लेकिन उस आयोग की रिपोर्ट को विधानसभा में अब तक पेश नहीं किया गया। जबकि कानून के मुताबिक इसे विधानसभा में पहले पेश किया जाना था।

याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के तत्कालीन जस्टिस प्रशांत मिश्रा की अगुवाई में एकल सदस्यीय जांच आयोग कर गठन कर जांच के बिंदु तय कर दिए थे। आयोग ने जांच पूरी करने के बाद रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। आयोग ने आठ साल तक सुनवाई की और सरकार के हवाले पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। नियमों का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता ने कहा है कि प्रविधान है कि आयोग द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट को छह महीने के भीतर सरकार को विधानसभा के पटल पर पेश कर सार्वजनिक करना होता है। जस्टिस मिश्रा आयोग की रिपोर्ट को राज्य सरकार ने विधानसभा के पटल पर नहीं रखा और न ही सार्वजनिक किया। आयोग की रिपोर्ट को अमान्य करते हुए राज्य सरकार ने तकरीबन पांच महीने पहले जस्टिस सतीशचंद्र अग्निहोत्री व जस्टिस जी मिन्हाजुद्दीन की दो सदस्यीय जांच आयोग का गठन कर दिया है।

याचिकाकर्ता नेता प्रतिपक्ष ने प्रविधानों का हवाला देते हुए कहा कि जब किसी मामले में एक जांच आयोग ने प्रक्रिया के तहत जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंप दी है तब उसी मामले में दोबारा जांच के लिए आयोग का गठन नहीं किया जा सकता है।

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