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हाईकोर्ट : आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में बाहरी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति पर आगामी सुनवाई तक रोक…

बिलासपुर 8 जून 2022। स्वामी आत्मानंद स्कूल बिलासपुर में बाहरी शिक्षकों से प्रतिनियुक्ति से भरे जाने हेतु जारी विज्ञापन पर हाईकोर्ट ने आगामी सुनवाई तक रोक लगा दी है। दरअसल शासकीय बहूदेश्यीय उमा शाला बिलासपुर में कार्यरत व्याख्याता डॉ.रश्मि तिवारी और अन्य व्याख्याता, शिक्षकों ने अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के माध्यम से याचिका पेश कर बताया कि, छत्तीसगढ के 32 स्कूलों को आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी स्कूल के रूप मे परिवर्तित करने का निर्णय लिया है जो कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा संचालित होंगे।

स्कूल मे पूर्व से कार्यरत शिक्षकों और अन्य स्टाफ को प्रतिनियुक्ति में रखा जा सकता है किन्तु यदि वे अनुपयुक्त है तो अन्य शासकीय स्कूल के शिक्षकों को चयन कर प्रतिनियुक्ति पर रखा जा सकेगा। बिलासपुर के शासकीय बहुदेश्यीय उमा विद्यालय को भी आत्मानंद स्कूल के रूप में अपग्रेड करने के लिए चयनित किया गया उक्त आधार पर स्कूल मे ही कार्यरत व्याख्याता शिक्षकों सहायक शिक्षकों से आत्मानंद स्कूल मे प्रतिनियुक्ति मे कार्य करने हेतु याचिकाकर्ता सहमत थे। इनसे सहमति मांगी गई और उनसे इंटरव्यू भी लिया गया किन्तु इसके बाद भी 25 मई 2022 को जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर ने अन्य स्कूल के शिक्षकों से प्रतिनियुक्ति से करने हेतु विज्ञापन जारी कर दिया।

जिसे याचिकाकर्ताओं ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से चुनौती दी और बताया कि जब शाला मे ही उपयुक्त शिक्षकों की उपलब्धता है तो अन्य स्कूल से शिक्षकों को बुलाना गलत है और याचिकाकर्ता के सम्बंध में किसी निर्णय के बिना विज्ञापन जारी कर दिया गया। अब याचिकाकर्ता को बिना कारण अन्य स्कूल में स्थान्तरित किया जाएगा।सुनवाई के बाद अवकाश कालीन न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया ने शासन को नोटिस जारी कर अन्य स्कूल के शिक्षकों से प्रतिनियुक्ति हेतु दिनाँक 5 मई 2022 को जारी विज्ञापन पर अंतरिम रोक लगा दी है।

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