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Mahtari Vandan Yojna : 12,000 रुपये सलाना पाने के लिए इस तरह से करें आवेदन, जानिये किन्हें मिलेगा योजना का लाभ, जानिये योजना से जुड़ी पूरी जानकारी

रायपुर, 3 फरवरी 2024। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज यहां रायपुर स्थित कार्यालय से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये बैठक लेकर शासन की महत्वपूर्ण महतारी वंदन योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये हैं। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा है कि राज्य के सभी जिलों में योजना के सभी पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित करें। ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय स्तर पर विशेेष शिविर आयोजित कर हितग्राहियों को आवेदन करने में सहयोग एवं सुविधा प्रदान करें। बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी ने महतारी वंदन योजना के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रस्तुत की। बैठक में सभी संभागायुक्त कलेक्टर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शामिल हुए।

मुख्य सचिव ने महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन के संबंध में सभी जिलों एवं राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश अधिकारियों को दिये है। कंट्रोल रूम के जरिए हितग्राहियों को संतोषजनक जानकारी दी जाए और उन्हें आवेदन करने में भरपूर सहयोग दिया जाए। महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव ने बताया कि महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन और उनके स्वास्थ्य पोषण सुधार हेतु योजना क्रियान्वित की जा रही है। योजना के संबंध में उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत पात्र विवाहित महिलाओं का एक हजार रूपए की सहायता प्रदान की जाएगी। महिला की आयु 21 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की विवाहित महिला जिसमें विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता भी सम्मिलित है। योजना के अंतर्गत ऐसी श्रेणी की महिलाए पात्र होगी जो छत्तीसगढ़ की स्थायी निवासी हो।

इस तरह के करें आवेदन

योजना के लिए ऑनलाईन आवेदन करने हेतु पोर्टल https://www.mahtarivandan.cgstate.gov.in तथा मोबाईल एप द्वारा आवेदन आंगनबाड़ी केन्द्र की लॉगिन आईडी से, ग्राम पंचायत सचिव (ग्राम प्रभारी) की लॉगिन आईडी से, बाल विकास परियोजना कार्यालय की लॉगिन आईडी से, आवेदक स्वयं पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। नगरीय क्षेत्रों में वार्ड प्रभारी के लॉगिन आईडी के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा।

विभाग ने जो गाइडलाइन जारी की है, उसके मुताबिक प्रदेश में महतारी वंदन योजना 1 मार्च 2024 से लागू की जाएगी। योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी और विवाहित महिला पात्र होंगे। आवेदन के कैलेण्डर वर्ष अर्थात जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष की 1 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगी। 

आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख

आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2024 है। अंतिम सूची 21 फरवरी 2024 को जारी की जाएगी। अंतिम सूची पर आपत्ति 21 से 25 फरवरी 2024 तक की जा सकती है। आपत्ति का निराकरण 26 से 29 फरवरी 2024 तक किया जाएगा। अंतिम सूची का प्रकाशन 1 मार्च 2024 को होगा एवं स्वीकृति पत्र 5 मार्च 2024 को जारी होगा तथा पात्र महिला हितग्राही को राशि का अंतरण 8 मार्च 2024 को किया जाएगा। 

हितग्राही को दी जाने वाली सहायता

योजनांतर्गत पात्र महिला को प्रतिमाह 1000 रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। सामाजिक सहायता कार्यक्रम, विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को 1000 रुपए से कम पेंशन राशि प्राप्त होने से शेष अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा। महतारी वंदन योजना अंतर्गत 5 फरवरी 2024 को ऑनलाईन और ऑफ लाईन आवेदन का पंजीयन प्रारंभ होगा। 

इन्हें दिया जायेगा योजना का लाभ

के संबंध में निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र दस्तावेज, स्वयं का एवं पति का आधार कार्ड, यदि हो तो स्वयं का और पति का पैन कार्ड, विवाह का प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी, वार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जन्म प्रमाण पत्र कक्षा 10वीं या 12वीं की अंकसूची या स्थानांतरण प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। पात्र हितग्राही का बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति तथा स्व-घोषणा पत्र, शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

इन्हें नहीं दिया जायेगा लाभ

महतारी वंदन योजनांतर्गत जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो अपात्र होंगी। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मण्डल, स्थानीय निकाय में स्थायी, अस्थायी, संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग एवं तृतीय वर्ग के अधिकारी व कर्मचारी योजनांतर्गत अपात्र होंगी। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद व विधायक तथा जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मण्डल के वर्तमान एवं पूर्व अध्यक्ष व उपाध्यक्ष हो वही भी योजनांतर्गत अपात्र होंगी। जांच में अपात्र होने की दशा में संबंधित हितग्राही का नाम सूची से विलोपन की कार्रवाई की जाएगी। भुगतान की गयी राशि की वसूली की कार्रवाई किया जाएगा। मृतक हितग्राहियों के नाम भी समय-समय पर जानकारी प्राप्त होने पर सत्यापन पश्चात अंतिम सूची से विलोपित किया जाएगा। नाम विलोपन की कार्रवाई ग्राम पंचायत सचिव व वार्ड प्रभारी द्वारा किया जाएगा।

आवेदन की प्रक्रिया

आवेदन पत्र भरने की सम्पूर्ण प्रक्रिया नि:शुल्क होगी। आवेदन प्रपत्र ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, परियोजना कार्यालय तथा जिले द्वारा आयोजित विशेष कैम्प में उपलब्ध होंगे। प्राप्त आवेदनों की प्रविष्टि ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, परियोजना कार्यालय तथा जिले द्वारा आयोजित विशेष कैम्प में कैम्प प्रभारी द्वारा ऑनलाइन की जाएगी। प्रत्येक आवेदन की प्री प्रिंटेड पावती दी जाएगी, यह पावती पोर्टल एप से सीधे एसएमएस द्वारा भी हितग्राही को प्राप्त होगी। 

निर्धारित तिथि तक आवेदन मिलने के बाद की कार्रवाई

निर्धारित तिथि तक आवेदन प्राप्त होने के पश्चात अनंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। आपत्तियों को प्राप्त एवं आपत्ति निराकरण समितियों द्वारा आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, तहसीलदार व नायब तहसीलदार एवं परियोजना अधिकारी की समिति होगी। नगरीय क्षेत्रों हेतु तहसीलदार, सीएमओ एवं परियोजना अधिकारी की समिति होगी। नगर निगम क्षेत्र हेतु आयुक्त नगर निगम अथवा उनके प्रतिनिधि व परियोजना अधिकारी, शहरी विकास प्राधिकरण एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी की समिति होगी। आपत्तियों का निराकरण पश्चात अंतिम सूची जारी किया जाएगा। अपात्र हितग्राहियों की पृथक सूची भी पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। पात्र हितग्राही को स्वीकृति पत्र ग्राम सचिव व वार्ड प्रभारी द्वारा जारी किया जाएगा। यह सूची पोर्टल पर प्रदर्शित भी होगी। हितग्राही को राशि का भुगतान पात्र हितग्राही को राशि का भुगतान उनके आधार लिंक्ड डीबीटी आधारित बैंक खाते में किया जाएगा। आपत्ति निराकरण समिति द्वारा भविष्य में हितग्राही के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त होती है, तो उसकी जांच की जाएगी। 

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