हेडलाइन

एलबी शिक्षकों के लिए प्रथम नियुक्ति तिथि से अर्हकारी सेवा मानते हुए पुरानी पेंशन गणना करने सौपा ज्ञापन….शासकीय सेवा में संविलियन अधिनियम 1963, 1964 के दस्तावेज भी सौंपे

रायपुर 17 सितम्बर 2022। संजय शर्मा, वीरेंद्र दुबे, विकास राजपूत के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने माननीय मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, सचिव वित्त विभाग, सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को प्रथम नियुक्ति तिथि से अर्हकारी सेवा मानते हुए पुरानी पेंशन की गणना करने तथ्यात्मक दस्तावेजों के साथ ज्ञापन सौंपकर पक्ष रखा है, जिसमें मध्यप्रदेश शासन के आदेश क्रमांक 472 – 13835 – 20 /1–71, भोपाल दिनांक 15 – 1 – 72 / 21 – 1 – 72 के तहत राज्य शासन ने आदेश दिए हैं कि मध्य प्रदेश स्थानीय प्राधिकरण पाठशाला अध्यापक (शासकीय सेवा में संविलियन) अधिनियम, 1963 तथा उसके अंतर्गत बने मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण पाठशाला अध्यापक (शासकीय सेवा में संविलियन) नियम 1964 के अधीन दिनांक 1 – 10 – 63 या उसके पश्चात शासन सेवा में संविलीन (Absorbed) महाकौशल क्षेत्र के जनपद सभा स्थानीय निकाय के भूतपूर्व शिक्षकों की जनपद सभा/ स्थानीय निकाय के अंतर्गत की गई सेवा को शासकीय सेवा के समतुल्य पेंशन योग्य मान्य किया जावे।

    छत्तीसगढ़ राजपत्र  दिनांक 11 मई 2022 को प्रकाशित किया गया है, जिसमें एनपीएस योजना के स्थान पर 1 नवंबर 2004 से भूतलक्षी प्रभाव से पुरानी पेंशन योजना लागू करने प्रावधान किया गया है।

   बस्तर (जगदलपुर ) में छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित पेंशन आभार सम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रथम नियुक्ति तिथि से पेंशन की गणना करने हेतु मुख्य सचिव को निर्देश देने का आश्वासन दिया गया है।

    छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय रायपुर के आदेश क्रमांक /पंचा/पंग्राविवि/22/2011/1096 रायपुर दिनांक 02/11/2011 के तहत 01 अप्रैल 2012 से पंचायत संवर्ग के शिक्षकों (शिक्षा कर्मियों) के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू कर कटौती प्रारंभ किया गया है।

    वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर के अधिसूचना क्रमांक 977/सी–761/वि/नि/चार/04 रायपुर दिनांक 27 अक्टूबर 2004 द्वारा 1/11/2004 अथवा इसके पश्चात नियुक्त कर्मचारियों के लिए एक नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू किया गया है। 

    अतः 1/11/2004 के पूर्व नियुक्त (जिस समय 1976 का पेंशन नियम प्रचलित था) शिक्षा कर्मियों (वर्तमान पद एल बी शिक्षक संवर्ग ) को उनके प्रथम नियुक्ति तिथि से अर्हकारी (अर्हतादायी) सेवा की गणना पेंशन के लिए किया जावे, ताकि उनका भी सेवानिवृत्ति पर 50 % पेंशन (पूर्ण पेंशन) निर्धारण हो सके ।

    तथा 1 /11/2004 से 31/03/2012 तक नियुक्त पंचायत संवर्ग के शिक्षकों की एन पी एस कटौती का प्रावधान नही किए जाने के कारण उपरोक्त अवधि में नियुक्त शिक्षक संवर्ग (शिक्षा कर्मी / पंचायत संवर्ग के शिक्षक) को भी प्रथम नियुक्ति तिथि से अर्हकारी (अर्हतादायी) सेवा की गणना पुरानी पेंशन के लिए मान्य किया जावे, ताकि उनका भी सेवानिवृत्ति पर 50 % पेंशन (पूर्ण पेंशन) निर्धारण हो सके।

    छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण पाठशाला अध्यापक (शासकीय सेवा में संविलियन) नियम 1963 व 1964 के अधीन दिनांक 1 – 10 – 63 या उसके पश्चात शासन सेवा में संविलीन (Absorbed)  स्थानीय निकाय के शिक्षकों की जनपद सभा/ स्थानीय निकाय के अंतर्गत की गई सेवा को शासकीय सेवा के समतुल्य पेंशन योग्य मान्य किया गया है उसी तरह मध्यप्रदेश शासन से पंचायत विभाग द्वारा स्थानीय निकाय में नियुक्त शिक्षा कर्मियों को तथा छत्तीसगढ़ शासन पंचायत विभाग द्वारा स्थानीय निकाय में नियुक्त शिक्षा कर्मियों के स्थानीय निकाय के अंतर्गत की गई सेवा को शासकीय सेवा के समतुल्य पेंशन योग्य मान्य करने का आदेश जारी करने का मांग किया है।

   ज्ञापन सौपने वाले प्रतिनिधि मंडल में संजय शर्मा, विरेन्द्र दुबे, विकास राजपूत, सुधीर प्रधान, शैलेन्द्र पारीक, विनोद सिन्हा, केशव साहू, योगेश सिंह, मनोज चौबे, ओमप्रकाश पांडेय, ओमप्रकाश सोनकला, श्री हरि, लालजी साहू, संतोष साहू, रमेश यादव शामिल थे।

Back to top button