बिग ब्रेकिंग

अब आधार-पैन लिंक करवाने पर भी देना होगा पैसा…10 हजार का लगेगा…

नई दिल्ली 6 जुलाई 2022 : आधार और पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख को 31 मार्च 2022 से बढ़ाकर 31 मार्च 2023 काफी पहले ही किया जा चुका है। हालांकि, इसके तहत आपका पैन तो काम करेगा, लेकिन 1 अप्रैल 2022 के बाद आधार-पैन लिंक करवाने पर आपको कुछ पैसे भी चुकाने होंगे। इसकी घोषणा सीबीडीटी ने 29 मार्च 2022 के अपने नोटफिकेशन में कही थी और 30 मार्च 2022 को जारी प्रेस रिलीज में भी इस बात का जिक्र किया गया था।
अगर आप अपने पैन को आधार से 30 जून या उससे पहले लिंक करवाते हैं तो आपको 500 रुपये चुकाने होंगे। वहीं अगर आप 1 जुलाई या उसके बाद पैन-आधार लिंक करवाते हैं तो आपको 1000 रुपये चुकाने होंगे। हालांकि, 31 मार्च 2023 तक जिन्होंने अपने आधार-पैन को लिंक नहीं कराया है, वह अपने पैन का इस्तेमाल करते रह सकते हैं। यानी वजह पैन कार्ड का इस्तेमाल कर के इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं और रिफंड को भी प्रोसेस कर सकते हैं।
10,000 हजार का जुर्माना

31 मार्च 2023 तक दी गई अतिरिक्त विंडो के दौरान आधार से पैन लिंक न होने पर पैन इनऑपरेटिव नहीं होगा और यह सुचारू रूप से काम करता रहेगा। लेकिन 31 मार्च 2023 के बाद अगर पैन, आधार से लिंक नहीं पाया जाता है तो पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति का PAN निष्क्रिय (Inoperative) हो जाता है तो उस पर भी जुर्माने का प्रावधान है। PAN Card निष्क्रिय होता है तो ऐसा मान लिया जाएगा कि कानून के मुताबिक PAN को फर्निश्ड/कोट नहीं किया गया। ऐसे में आप पर आयकर कानून (Income Tax Act) के सेक्शन 272B के अंतर्गत 10000 रुपये का जुर्माना लग सकता है।

ऐसे करें पैन को आधार से लिंक

इसके लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं। आधार लिंक सेक्शन पर क्लिक करें। अब अपना आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर और नाम लिखें। इसके बाद लिंक आधार के ऑप्शन पर क्लिक करें। यह प्रकिया पूरी करते ही आपका आधार पैन लिंक हो जाएगा। आप एसएमएस के जरिए भी यह काम कर सकते हैं। इसके लिए अपने फोन पर UIDPAN टाइप करें और इसके बाद 12 अंकों का आधार नंबर डालें। फिर 10 अंकों का पैन नंबर डालें। अब इसे 567678 या 56161 पर भेज दें।

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