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विश्वविद्यालयों में अब नियुक्तियां राज्य सरकार करेगी….नियमों में संशोधन की है तैयारी

रायपुर 12 जनवरी 2023। अब यूनिवर्सिटी में खाली पदों पर नियुक्तियां राज्य सरकार करेगी। खबर है कि जल्द ही विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करने की तैयारी है। विभागीय स्तर पर प्रारूप बनाने का काम चल रहा है। सूत्रों के अनुसार पिछले दिनों राजभवन में हुई एक बैठक में विश्वविद्यालयों में रिक्तियों पर चर्चा के दौरान यह निर्णय लिया गया। दरअसल चर्चा में यह बात सामने आई थी कि विवि को नैक की मान्यता के लिए रिक्तियों की पूर्ति सबसे अहम मापदंड होता है।

विश्वविद्यालय में बड़ी संख्या में रिक्तियों का कारण योग्य प्रोफेसर या अधिकारियों का न मिलना, आरक्षण रोस्टर की अनदेखी जैसे कई कारण है। इसे देखते हुए कुलाधिपति ने उपरोक्त सुझाव दिया था। कई बार तो पदों की स्वीकृति के बाद भी विवि नियुक्ति नहीं करते, जिसकी वजह से रिक्तियां बढ़ती जाती हैं या पद लैप्स होते हैं। अब मिलने पर बहुत हद तक समस्या हल होगी। इस समय सहायक प्राध्यापक, सहायक कुलसचिव, कुलसचिवों की नियुक्ति पीएससी के जरिए होती है, चूंकि ये पद राजपत्रित श्रेणी में नहीं आते। इसलिए अन्य स्वायत शास संस्थाओं निगम-मंडलों की तरह पृथक भर्ती नियम लागू होते हैं। हालांकि भर्ती नियम राज्य शासन बनाए हैं।

जानकारी के मुताबिक विश्वविद्यालय भर्ती को लेकर 1983 में संशोधन कर भर्ती का अधिकार राज्य सरकार के पास चला जायेगा। माना जा रहा है कि बजट सत्र में संशोधन विधेयक के जरिये नियमों में बदलाव करने की तैयारी है। अगर संशोधन हो गया तो विश्वविद्यालय में कुलसचिव, प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर, भृत्य, लिपिक सहित तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती प्रदेश की नियुक्ति करने वाली संस्था के जरिये हो सकेगी। प्रदेश में कई ऐसे कालेज हैं, जहां प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक तो है, लेकिन कर्मचारियों की भारी कमी है, जिसकी वजह से छात्रों के काम काफी प्रभावित होते हैं।

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